Thursday, 14 November 2024

नोएडा में लागू धारा 163 , त्योहारों व परीक्षाओं में न होने पाए गड़बड़ी

Noida News : शहर में त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नरेट बड़ा कदम उठाने…

नोएडा में लागू धारा 163 , त्योहारों व परीक्षाओं में न होने पाए गड़बड़ी

Noida News : शहर में त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नरेट बड़ा कदम उठाने जा रही है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी त्यौहारों, विभिन्न परीक्षाओं एवं विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले धरना प्रदर्शन को देखते हुए यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में धारा 163 लागू करने का फैसला लिया है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त हृदेश कठेरिया ने आदेश जारी करते हुए इस बात की सूचना दी है।

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त हृदेश कठेरिया ने बताया कि 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रि शुरू हो रही है साथ ही 11 अक्टूबर को महानवमी व दशहरा का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि इसी बीच शहर में कई परीक्षाएं भी आयोजित होने जा रही हैं। उन्होंने बताया कि शहर में कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही कई कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है। इसी को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका हो सकती है। श्री कठेरिया ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में धारा 163(पूर्व में धारा 144 थी ) लागू करने का निर्णय लिया गया है।

किन चीजों पर लगी रोक

अपर पुलिस आयुक्त हृदेश कठेरिया ने बताया कि धारा 163 लागू किए जाने के बाद शहर में कई चीजों पर रोक लगा दी गई है। आदेश को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाएगा। इसमें प्रमुख तौर पर कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त , अपर पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति लिए बिना पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित होगा। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस आदेश या किसी नियम का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अपराध होगा।

क्या है धारा 163?

धारा 163 पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी। जब से केंद्र की मोदी सरकार ने कानून में बदलाव किए गए हैं इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 ने ले ली है। धारा 163 के तहत 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं और किसी भी तरह की जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस और प्रदर्शन बिना किसी अनुमति के नहीं किया जा सकता। Noida News

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