Noida News : उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के मानकों में आज काफी बदलाव किए हैं। नये मानकों का पालन न करने पर कार्यवाही की जाएगी। स्कूलों की मान्यता भी निरस्त हो सकती है। यह जानकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) प्रशासन सियाराम वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने उक्त निर्देश परिवहन आयुक्त को जारी किए हैं जिन्हें हर जनपद में लागू किया जाना है।
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पहले स्कूलों के लिए कुल 500 वर्गमीटर का क्षेत्रफल निर्धारित था लेकिन नये मानक के अनुरूप अब इसे बढ़ाकर 1800 वर्गमीटर कर दिया गया है। पहले मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के लिए सेमुलेटर अनिवार्य नहीं था लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
श्री वर्मा ने बताया कि नये मानकों के तहत जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल पहले से संचालित हैं उन्हें प्रमुख सचिव की ओर से जारी शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है (जो वर्ष 1995 में जारी थे) कि वे नये मानक के अनुरूप परिवर्तन करा लें।
नये निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन 6 माह में न कराये जाने पर शासन के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी तथा मान्यता भी निरस्त हो सकती है।
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