Saturday, 18 January 2025

जश्‍न पर शिकंजा: बिना अनुमति क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर जाना होगा जेल

बिना पूर्व अनुमति लिए हुए अगर कोई भी क्रिसमस और नये साल का जश्न मनाता हुआ दिखा और पकड़ा गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है।

जश्‍न पर शिकंजा: बिना अनुमति क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर जाना होगा जेल

Noida News नोएडा। जिला प्रशासन ने एक तरह से जश्‍न मनाने पर शिकंजा कस दिया है। अब से बिना पूर्व अनुमति लिए हुए अगर कोई भी क्रिसमस और नये साल का जश्न मनाता हुआ दिखा और पकड़ा गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नव वर्ष की पार्टी आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

बिना अनुमति महंगा पड़ सकता है सेलिब्रेशन

नोएडा के डीएम मनीष कुमार ने बताया कि इस बार हर वर्ष की तरह ही क्रिसमस और नववर्ष पर तमाम होटलों, रेस्‍तराओं और पब आदि स्‍थानों पर इसके सेलिब्रेसन की तैयारी चल रही है। लेकिन इसकी पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है। अगर अनुमति नहीं ली गई तो इसके व्‍यवस्‍थापक और इसमें शामिल होने वाले सभी को जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। पूरे उत्‍तर प्रदेश में यह आदेश जारी कर दिया गया है और सभी जिलों में प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी जरूरी है।

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सभी शहरों में होता है यह जश्‍न

देश या प्रदेश का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर जश्‍न न मनाया जाता हो। इस बार ऐसे आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया तो पार्टी महंगी पड़ेगी। ताजनगरी के होटलों, क्लबों, पार्कों, आवासीय कालोनियों समेत अन्य स्थानों पर भी पार्टी होती है। दुनियाभर से सैलानी ताजमहल देखने आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में पर्यटक क्रिसमस भी यहीं मनाते हैं। क्रिसमस पर होटलों में केक मिक्सिंग सेरेमनी के साथ और भी कार्यक्रम होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए होटल संचालक भी तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी ओर लखनऊ शहर में भी क्रिसमस के लिए उपहारों का बाजार सज गया है। गिफ्ट सेंटर में सेंटा क्लॉज की ड्रेस हैं और क्रिसमस ट्री भी। ट्री को सजाने के लिए तरह-तरह के उपहार हैं। स्‍कूलों , होटलों, पार्को, और रेस्‍तराओं व पबों में नये साल और क्रिसमस की तैयारी जोरदार ढंग से की गई है। इसी तरह देश के अन्‍य शहरों में भी तैयारी की गई है।

मनोरंजन कर विभाग ने सप्ताहभर पहले ही एनओसी लेने के निर्देश दिए

पूरे प्रदेश में सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब से क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने के लिए कहा गया है। मनोरंजन कर विभाग ने सप्ताहभर पहले ही एनओसी लेने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना और छह महीने कारावास की सजा होगी। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर पार्टी की आड़ में हुड़दंग करने वालों से भी प्रशासन सख्ती से निपटेगा। वर्तमान में चल रहे घटनाक्रम को लेकर भी प्रशासन सतर्क है।

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