BS-4 गाड़ी लेकर दिल्ली जा सकते हैं या नहीं? चालान का नियम जान लें

दरअसल, कुछ दिन पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने पर ग्रैप-4 (GRAP-4) लागू किया गया था। इसके तहत बाहरी राज्यों में पंजीकृत बीएस-4 डीजल वाहनों और बीएस-3 पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। इस दौरान उल्लंघन पर भारी चालान का प्रावधान भी किया गया।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने BS-4 पर साफ किया स्टेटस
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने BS-4 पर साफ किया स्टेटस
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar02 Jan 2026 03:21 PM
bookmark

Delhi News : राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीएस-4 वाहनों को लेकर लोगों में लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कभी सख्त पाबंदियां, तो कभी राहतबार-बार बदलते नियमों ने वाहन चालकों को असमंजस में डाल दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि मौजूदा हालात में दिल्ली की सड़कों पर बीएस-4 गाड़ियां चलाना वैध है या नहीं, और चालान का खतरा कितना है। दरअसल, कुछ दिन पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने पर ग्रैप-4 (GRAP-4) लागू किया गया था। इसके तहत बाहरी राज्यों में पंजीकृत बीएस-4 डीजल वाहनों और बीएस-3 पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। इस दौरान उल्लंघन पर भारी चालान का प्रावधान भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों स्तरों से सख्त निर्देश जारी हुए थे। हालांकि, अब हालात में आंशिक सुधार के बाद तस्वीर बदली है। दिल्ली में फिलहाल ग्रैप-4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं और राजधानी में ग्रैप-3 लागू है। इसी के साथ बीएस-4 वाहनों को लेकर स्थिति भी साफ हो गई है।

क्या कहती है ट्रैफिक पुलिस?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, फिलहाल लागू GRAP-3 के तहत BS-4 पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में कोई प्रतिबंध नहीं है। खास बात यह है कि यह छूट दिल्ली में रजिस्टर्ड और बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड दोनों तरह के वाहनों पर समान रूप से लागू होती है। यानी अगर आपके पास BS-4 पेट्रोल कार या बाइक है, तो आप अभी दिल्ली में एंट्री, आवाजाही और रोज़ाना ड्राइव बिना किसी रोक-टोक के कर सकते हैं।

इन गाड़ियों पर अब भी प्रतिबंध

हालांकि राहत सिर्फ BS-4 पेट्रोल तक सीमित है। BS-3 पेट्रोल और BS-3 डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर अब भी रोक बनी हुई है, और नियम तोड़ने पर 20,000 रुपये तक का भारी चालान कट सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी दो टूक कहा है कि PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) हर वाहन के लिए अनिवार्य है यानि आपकी गाड़ी BS-4 ही क्यों न हो, अगर वैध PUCC नहीं मिला तो 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए दिल्ली में ड्राइव से पहले PUCC की वैधता जरूर चेक कर लें।

ग्रैप-3 पर ताजा आदेश

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 24 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदूषण स्तर में हल्के सुधार और मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए ग्रैप-4 हटाया गया है। फिलहाल ग्रैप-1, ग्रैप-2 और संशोधित ग्रैप-3 के नियम लागू रहेंगे। आयोग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करें, ताकि दिल्ली की हवा दोबारा गंभीर श्रेणी में न पहुंचे। Delhi News

संबंधित खबरें

अगली खबर पढ़ें

दिल्ली में कारपूलिंग को मिलेगा बढ़ावा, पर्यावरण मंत्री का ऐलान

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली में जल्द ही राइड-शेयरिंग सुविधा दोबारा शुरू की जाएगी और इसके साथ ही कारपूलिंग के लिए नया फ्रेमवर्क भी लागू किया जाएगा।

Environment Minister Manjinder Singh Sirsa
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (फाइल फोटो)
locationभारत
userऋषि तिवारी
calendar31 Dec 2025 07:05 PM
bookmark

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार (31 दिसंबर) को दिल्ली सचिवालय में ओला, उबर, रैपिडो समेत अन्य राइड एग्रीगेटर्स के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी में राइड-शेयरिंग को फिर से शुरू करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस रणनीति बनाना था।

कारपूलिंग फ्रेमवर्क पर होगा काम

दिल्ली सरकार के अनुसार, बैठक में यह तय किया गया कि एग्रीगेटर कंपनियां मिलकर कारपूलिंग फ्रेमवर्क पर काम शुरू करेंगी। इससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या घटेगी और ट्रैफिक व प्रदूषण—दोनों पर नियंत्रण संभव होगा।

इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस

सरकार ने साफ किया है कि आने वाले समय में निम्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कि लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, बस और शटल फ्लीट का विस्तार, ग्रीन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, भीड़भाड़ वाले इलाकों और ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स की मैपिंग है।

मंत्री का बयान

बता दें कि बैठक के बाद मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जितनी जल्दी हम बड़े पैमाने पर राइड-शेयरिंग और कारपूलिंग शुरू करेंगे, हमारी सड़कों पर उतनी ही कम गाड़ियां नजर आएंगी।

दिल्लीवासियों से अपील

पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे राइड-शेयरिंग और कारपूलिंग जैसे विकल्पों को अपनाएं, ताकि सभी मिलकर राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम कर सकें। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि ट्रैफिक जाम और ईंधन की खपत को भी कम करने में मदद करेगी।

संबंधित खबरें

अगली खबर पढ़ें

दिल्ली के द्वारका में बहू ने ससुर को पीट-पीटकर मारा

दिल्ली के द्वारका जिले के बिंदापुर इलाके में भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त 62 वर्षीय अधिकारी नरेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में आरोप है कि संपत्ति विवाद के चलते उनकी बहू ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई।

The daughter-in-law murdered her father-in-law.
बहू ने की ससुर की हत्या (फाइल फोटो)
locationभारत
userऋषि तिवारी
calendar31 Dec 2025 06:13 PM
bookmark

बता दें कि दिल्ली पुलिस के अनुसार, 27 दिसंबर की सुबह करीब 10:46 बजे बिंदापुर के मनसा राम पार्क इलाके से पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। कॉलर ने बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति छत पर बेहोशी की हालत में पड़े हैं। सूचना मिलते ही बिंदापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां छत पर नरेश कुमार बेसुध अवस्था में मिले। पुलिस ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की शुरुआती जानकारी मृतक की बहू गीता ने ही पुलिस को दी थी। उसने बताया कि उसके ससुर के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद वह छत पर बेहोश पड़े मिले।

जांच में संपत्ति विवाद की पुष्टि

बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को घटनास्थल पर बुलाया। जांच के दौरान सामने आया कि नरेश कुमार और उनकी बहू गीता के बीच लंबे समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था।पुलिस के मुताबिक, नरेश कुमार की पत्नी का अगस्त महीने में निधन हो गया था। वहीं आरोपी महिला का पति हैदराबाद में नौकरी करता है, जिसके चलते वह अधिकतर घर में अकेली रहती थी। बताया जा रहा है कि आए दिन होने वाले पारिवारिक विवाद के कारण यह घटना हुई।

बहू गिरफ्तार, हत्या का मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का केस दर्ज कर आरोपी बहू गीता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

संबंधित खबरें