Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में राहत नहीं मिली है। बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 1 जून को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज किया है। अरविंद केजरीवाल ने दायर याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। ED की ओर से ASG एसवी राजू ने इसका विरोध किया था। ED की ओर से उस समय बताया गया था कि वह मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं, जबकि पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे।
2 जून को किया था सरेंडर
बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 अप्रैल को वह न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी। जमानत देते वक्त उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश जारी किया गया था। इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर 1 जून को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। Delhi News
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