Karnataka Election भाजपा ने जारी की 175 से अधिक उम्मीदवारों की पहली सूची

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Karnataka Election 2023 
locationभारत
userचेतना मंच
calendar27 Nov 2025 06:35 PM
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Karnataka Election 2023 : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राष्ट्रीय राजधानी लौटने के बाद उनके साथ अंतिम चर्चा कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) कर्नाटक के लिए 175 से अधिक उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी करेगी। कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होगा जबकि मतगणना 13 मई को होगी।

Karnataka Election 2023

बोम्मई ने राज्य के पार्टी नेताओं के साथ यहां पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा के आवास पर बैठक की। बैठक के बाद बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज हमारी अंतिम बैठक हुई। संभवत: गृह मंत्री दिल्ली पहुंचने के बाद राष्ट्रीय नेताओं के साथ आंतरिक बैठक करेंगे। वे जल्द ही पहली सूची की घोषणा करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की दो सूची घोषित की जाएगी। उनके मुताबिक पहली सूची में 175 से अधिक उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी जाएगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को दिनभर मंथन किया था। इस मंथन में हाल ही में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में सामने आए सुझावों को शामिल किया गया था। शाह, नड्डा, बोम्मई, उनके पूर्ववर्ती बी एस येदियुरप्पा और राज्य के अन्य नेताओं ने इन बैठकों में हिस्सा लिया।

शाह बाद में अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए, जबकि अन्य नेताओं ने विचार-विमर्श जारी रखा।

बोम्मई ने रविवार को सीईसी की बैठक के बाद कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि पार्टी विभिन्न जानकारियों के अनुसार काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने निर्देशों या इनपुट की प्रकृति के बारे में विस्तार से नहीं बताया।

चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है।

कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा ने विधानसभा की कुल 224 सीटों में से कम से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।

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Data Protection Act : नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार, मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा : केंद्र

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Data Protection Act
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 07:16 AM
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Data Protection Act : नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार है और संसद के मानसून सत्र के दौरान इसे पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया उपभोक्ताओं की निजता संबंधी चिंताओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ को बताया कि विधेयक तैयार है और यह सभी चिंताओं का निपटारा करेगा।

Data Protection Act

संविधान पीठ में न्यायमूर्ति जोसेफ के अलावा न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार शामिल हैं। संसद का मानसून सत्र प्रत्येक वर्ष जुलाई में शुरू होता है और अगस्त तक चलता है।

पीठ ने अटार्नी जनरल की दलीलों का संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि मामले को प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए, ताकि एक नई पीठ का गठन किया जा सके, क्योंकि न्यायमूर्ति जोसेफ 16 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

इसके बाद मामले को अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने दलील दी कि न्यायालय को अदालत की सुनवाई को विधायी प्रक्रिया से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले तीन अवसरों पर शीर्ष अदालत को हर बार बताया गया था कि डाटा संरक्षण विधेयक के पारित होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया जटिल है और इसे (विधेयक को) फिर से कुछ समितियों को भेजा जा सकता है।

दीवान की दलीलों का वेंकटरमणी ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि परामर्श सतत प्रक्रिया है और विधेयक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण परामर्श प्रक्रिया से गुजरा है।

वेंकटरमणी ने कहा कि यह न कहें कि हम समय जाया कर रहे हैं। हम बेहतर कानून चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हम अटॉर्नी जनरल की दलीलों का संज्ञान लेते हैं कि सभी चिंताओं का निवारण करने वाला विधेयक इस वर्ष जुलाई में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम रजिस्ट्री से आग्रह करते हैं कि वह इस मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखे, ताकि एक पीठ का गठन किया जा सके।

शीर्ष अदालत दो छात्रों कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच उसके उपयोगकर्ताओं के फोन कॉल, संदेश, तस्वीर, वीडियो और दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किए गए अनुबंध को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह उनकी गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

Anti Sikh Riots : 40 साल बाद सीबीआई ने लिया टाइटलर की आवाज का नमूना

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Anti Sikh Riots : 40 साल बाद सीबीआई ने लिया टाइटलर की आवाज का नमूना

Cbi
CBI took Tytler's voice sample after 40 years
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:14 AM
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नई दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के पुल बंगश इलाके में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना लिया।

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नए सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने फिर खोली फाइल

अधिकारियों ने बताया कि अब तक तीन अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने वाली एजेंसी ने मामले में नए सबूत मिलने के बाद यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने बताया कि टाइटलर केन्द्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचे, जहां उनकी आवाज का नमूना लिया गया। जरूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें वहां से जाने दिया गया। मामला दंगों के दौरान पुल बंगश इलाके में कथित तौर पर तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है। वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद देश में सिख समुदाय पर कथित तौर पर हिंसक हमले किए गए थे।

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पीड़ितों ने सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को दी थी चुनौती

पीड़ितों ने मामले में सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। अदालत ने दिसंबर 2015 में सीबीआई को मामले की और जांच करने का निर्देश देते हुए कहा था कि वह हर दो महीने में जांच की निगरानी करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक पहलू की जांच की जाए। दिसंबर 2007 में एक अदालत ने एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एजेंसी ने बादल सिंह, ठाकुर सिंह और गुरुचरण सिंह की गुरुद्वारे के पास की गई हत्या के मामले की फिर से जांच शुरू की। सीबीआई अब विशेष अदालत के समक्ष नियमित रूप से स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर रही है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।