Jharkhand : नवजात शिशु की मौत के मामले में छह पुलिसकर्मियों पर मुकदमा

Jharkhand
Case against six policemen in the case of the death of a newborn
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:54 AM
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रांची। झारखंड के गिरिडीह जिले में छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों के जूतों से कुचलकर एक नवजात शिशु की मौत हो गई। इस मामले में छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनमें से पांच को निलंबित कर दिया गया है।

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पुलिस अधिकारी बृहस्पतिवार को बताया कि चार दिन के शिशु की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में तिल्ली (स्प्लीन) के फटने का उल्लेख होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह के देवरी पुलिस थाने में दो अधिकारियों संगम पाठक और एसके मंडल समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनमें से पांच को निलंबित कर दिया गया है।

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अधिकारी ने बताया कि घटना देवरी पुलिस थाने के अंतर्गत कोशोडिंघी गांव में बुधवार को हुई, जब पुलिसकर्मी दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए एक घर में गए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Trubute : नई दुनिया के मालिक अभय छजलानी का लम्बी बीमारी के बाद निधन

Abhay
Nai Duniya owner Abhay Chhajlani passes away after prolonged illness
locationभारत
userचेतना मंच
calendar23 Mar 2023 05:03 PM
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इंदौर (मध्य प्रदेश)। वरिष्ठ पत्रकार अभय छजलानी का इंदौर में बृहस्पतिवार को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लम्बे समय से अस्वस्थ थे। उनके परिवार के एक करीबी व्यक्ति ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 88 वर्षीय छजलानी पिछले दो महीने से बिस्तर पर थे और उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस ली।

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Trubute

छजलानी के शोक संतप्त परिवार में उनके बेटे विनय और दो बेटियां शीला और आभा हैं। उनकी पत्नी पुष्पा छजलानी का पिछले साल निधन हो गया था। हिन्दी दैनिक ‘नई दुनिया’ के संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे छजलानी को पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। छजलानी, भारतीय भाषाई समाचार पत्र संगठन (इलना) और द इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आईएनएस) के अध्यक्ष भी रहे थे। उनके निधन पर मीडिया बिरादरी के लोगों के साथ ही कई राजनेताओं और अन्य क्षेत्रों की हस्तियों ने शोक जताया है।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि वरिष्ठ पत्रकार, पद्मश्री अभय छजलानी जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। आपका अवसान पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Rahul Gandhi : राहुल गांधी को 2 साल की सजा, जा सकती लोकसभा की सदस्यता

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Rahul Gandhi
locationभारत
userचेतना मंच
calendar23 Mar 2023 04:52 PM
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Rahul Gandhi : नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने मोदी उपनाम के खिलाफ गलत टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।

Rahul Gandhi - क्या है मामला ?

ये मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले का है। आरोप है कि कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?"। उनके इस बयान के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया।

जा सकती है राहुल की सदस्यता

सूरत सेशन कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को सुनाई गई दो साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। नियमों के मुताबिक दो की सजा होने पर संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि अभी राहुल गांधी की जमानत पर सुनवाई चल रही है।

अक्टूबर 2021 में पेश हुए थे राहुल

राहुल इस मामले में पिछली बार अक्‍टूबर 2021 को न्‍यायालय में पेश हुए थे, इसके बाद उन्‍हें अदालत में उपस्थित रहने से छूट मिल गई थी। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि उन्‍हें इस बारे में जानकारी नहीं है तथा वे निर्दोष हैं। वहीं, राहुल के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई दस्‍तावेजी सबूत नहीं हैं और कोई भी राजनेता 13 करोड़ की आबादी वाले समाज के बारे में गलत बयान नहीं देगा। राहुल के वकील ने सफाई में कहा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी व अन्‍य के नाम लेकर टिप्‍पणी की थी ना कि समाज पर।

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