यूपी में नए साल में शराब के लिए होगी जेब ढीली, योगी सरकार ने लिया फैसला

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calendar29 Nov 2025 02:24 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश में मदिरा के शौकीनों को अगले वर्ष एक अप्रैल से देशी और अंग्रेजी शराब, बीयर व भांग के लिए अपनी जेब और हल्की करनी पड़ेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। जिसके तहत वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है

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अब उत्तर प्रदेश में शराब दुकान के पास की जगह लाइसेंस धारक मॉडल शॉप के तौर पर यूज कर सकते हैं। साथ ही बैठक में अंग्रेजी शराब, बियर, भांग के बेसिक लाइसेंस फीस में 10 फीसद बढ़ाने पर यूपी कैबिनेट ने मुहर लगाई गई है। आपको बता दे कि अब उत्तर प्रदेश में रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी शराब का प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध होगा। जिसको लेकर योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

मेट्रो व रेलवे स्टेशनों पर भी होगी व्यवस्था

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक लिए गए निर्णय की नई नीति में सक्षम स्तर से अनुमोदन मिलने पर मेट्रो और रेलवे स्टेशनों सहित हवाई अड्डों पर भी शराब के प्रीमियम उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। इन शराब की दुकानों पर ग्राहक डिजिटल भुगतान भी कर सकेंगे। साथ ही योगी सरकार ने होटल और बार उद्योग को राहत दी है। शराब बिक्री की नई नीति के तहत उनसे उसी भवन के किसी दूसरे स्थान पर अन्य बार काउंटर खोलने के लिए लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत शुल्क या 2.5 लाख रुपये, जो अधिक हो वह शुल्क लिया जाएगा। साथ ही एफएल-7 बार और एफएल-7ए क्लब बार फीस में वृद्धि की गई है।

निरीक्षण के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य

नई नीति के तहत अब पुलिस या अन्य कोई एजेंसी किसी भी शराब, बीयर या भांग की फुटकर दुकान या थोक दुकान को सील नहीं कर सकेगी। ऐसी किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारी या लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी यानी जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी को ये अनुमति नहीं होगी कि वह बगैर आदेश के लाइसेंसी परिसर का निरीक्षण कर सके। कैबिनेट की बैठक के बाद जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि आबकारी विभाग के अफसर और लाइसेंस जारी करने वाले जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य एजेंसी और अफसरों अगर शराब, बीयर व भांग की दुकानों का निरीक्षण करने जाते हैं, तो अनिवार्य रूप से उनकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।

UP News शादी या अन्य इवेंट में रात 12 बजे तक ही खुलेगी शराब

इसी के साथ प्रदेश में शादी ब्याह, ईवेंट व अन्य कार्यक्रमों में अब सिर्फ 12 घंटे के दरम्यान या रात 12 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी. नई नीति में शादी-ब्याह, इवेंट या अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने को लेकर लिए जाने वाले ओकेजनल बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक तय की गई है.

नई नीति में यह भी होगा लागू

ठेकों पर शराब के ब्रांड वाले अन्य पेय पदार्थों की बिक्री की मंजूरी नहीं दी गई है। देशी, विदेशी शराब, बीयर, माडल शाप, और भांग की कुल दुकानों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोती को भी मंजूरी दी गई है। किसी ब्रांड के पंजीकरण व नवीनीकरण हेतु ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र की उपलब्धता को समाप्त कर दिया गया है। देशी शराब की नई दुकानों पर पहली की बजाय पांच अप्रैल तक पुराने स्टाक की शराब की बिक्री की मंजूरी दी गई है। पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना फुटकर व थोक शराब तथा भांग की दुकान का संचालन बंद नहीं करवाया जा सकेगा।

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अवैध निर्माण के खिलाफ चला LDA का हंटर, काॅम्पलेक्स,रो-हाउस समेत 4 बिल्डिंग सील

उत्तर प्रदेश की राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है

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calendar30 Nov 2025 09:44 AM
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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण वीसी डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के तहत में प्रवर्तन जोन दो व प्रवर्तन जोन तीन की टीम ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आलमबाग और पारा में व्यावसायिक काॅम्पलेक्स, रो-हाउस सहित चार अवैध निर्माण सील किए गए हैं।

डाॅक्टर खेड़ा में हो रहा था रो-हाउस का निर्माण 

उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रवर्तन जोन तीन के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि कि अजीत सिंह द्वारा पारा के डाॅक्टर खेड़ा में पाल पैराडाइज वाली रोड पर 3000 वर्गफिट जमीन पर 3 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। साथ ही मुन्ना सिंह द्वारा पारा की जनता विहार कालोनी में सरोज क्लीनिक के पास 450 वर्गमीटर भूखण्ड पर भूतल व प्रथम तल पर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्राधिकरण से मानचित्र पास कराए बिना किए जा रहे इस अवैध निर्माणों के खुलाफ विहित न्यायालय द्वारा वाद करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे। Uttar Pradesh News

800 वर्गफिट में बन रहा था शॉपिंग मॉल,LDA ने किया सील

उत्तर प्रदेश की राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुये संजय कुमार के द्वारा पारा के ग्राम-फतेहगंज में कराए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश दिए गए हैं। आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पाण्डेय द्वारा पुलिस बल के सहयोग से भवनों को सील कर दिया गया। प्रवर्तन जोन दो की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने कहा कि प्रसून शुक्ला द्वारा आलमबाग के टेढ़ी पुलिया में लगभग 800 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखंड पर शाॅपिंग काॅम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। जिसके खिलाफ विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित कर सीलिंग के आदेश दिए गए थे।Uttar Pradesh News

फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत देने के लिए डा. महेश शर्मा व पंकज सिंह ने PM और CM का जताया आभार

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यूपी पुलिस भर्ती में जारी होगा ये नया सिस्टम, बोर्ड ने अपनाया नया फार्मूला

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UP Police News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar27 Nov 2025 10:52 AM
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UP Police News : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने आगामी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का वेबसाइट पर इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है।

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यूपी पुलिस के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षाओं में दो या दो से अधिक पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन  (प्रसामान्यीकरण) का निश्चय कर सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने ये नया फार्मूला अपनाया है।

जनवरी के लास्ट में होगी ऑनलाइन परीक्षा

यूपी पुलिस में 62,000 पदों को भरने के लिए जल्द ही नोटफिकेशन जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित की है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा कि इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होगी। इसके अलावा भर्ती बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए आवश्यक विवरण भी जारी किया था।

UUP में इतने पदों के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन

आपको बता दे कि यूपी पुलिस में 52,699 कांस्टेबल और 2,469 सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए हर दिन ग्राउंड में हजारों अभ्यर्थी पसीना बहा रहे हैं और आने वाली पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नई भर्ती में कांस्टेबल सहित एसआई और जेल वार्डर के 2,833 पद भी निकल सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती में लगभग 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के आवेदन आने की संभावना भर्ती बोर्ड द्वारा जताई जा रही है।

यूपी पुलिस की आगामी भर्ती में पदों का विवरण

उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार आने वाली भर्ती में कांस्टेबल 52,699, यूपी एसआई उप निरीक्षक 2469, रेडियो ऑपरेटर 2430, लिपिक संवर्ग 545, कंप्यूटर ऑपरेटर 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर 55, जेल वार्डर 2833 और कुशल खिलाड़ी 521 के पदों पर भर्ती की जाएगी।

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