Tuesday, 18 February 2025

नोएडा में 80 हजार लिफ्ट में से सिर्फ 68 लिफ्ट पंजीकृत

Greater Noida News : नोएडा व ग्रेटर नोएडा में 80 हजार लिफ्ट में से सिर्फ 68 लिफ्ट पंजीकृत हुए हैं।…

नोएडा में 80 हजार लिफ्ट में से सिर्फ 68 लिफ्ट पंजीकृत

Greater Noida News : नोएडा व ग्रेटर नोएडा में 80 हजार लिफ्ट में से सिर्फ 68 लिफ्ट पंजीकृत हुए हैं। नोएडा और ग्रेनो में लिफ्ट एक्ट लागू हुए चार महीने बीत गए, लेकिन अब तक दो सोसायटियों ने ही 68 लिफ्ट का पंजीकरण कराया गया है। दोनों शहर में 80 हजार से अधिक लिफ्ट हैं। लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उसने 200 से अधिक मॉल, होटल, अस्पताल और सोसाइटियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। बाकी को भी जल्द नोटिस भेजा जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि तय समय में पंजीकरण नहीं कराया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सभी लिफ्ट का पंजीकरण जरूरी

प्रदेश सरकार ने पिछले साल सितंबर में लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम लागू किया था। जिलाधिकारी ने जिलास्तरीय समिति का गठन कर दिया। अक्तूबर में कलेक्ट्रेट के सभागार में समिति की पहली बैठक हुई। एक्ट लागू होने के बाद छह माह के अंदर यानी 25 मार्च, 2025 तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सभी लिफ्ट का पंजीकरण जरूरी है। इस बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 80 हजार से अधिक लिफ्ट का पंजीकरण होना है। चार महीने में 68 लिफ्ट का पंजीकरण हुआ है, जो नोएडा – के सेक्टर-137 की एग्जोटिका फ्रेस्को और पूर्वांचल रॉयल सोसाइटी की हैं। एग्जोटिका – फ्रेस्को अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने 20 लिफ्ट और पूर्वांचल रॉयल सोसाइटी ने 48 लिफ्ट का पंजीकरण कराया है। हालांकि एग्जोटिका फ्रेस्को की 19 लिफ्ट के पंजीकरण की फीस जमा की गई है, जबकि पूर्वांचल की 48 लिफ्ट के पंजीकरण की फीस अभी जमा नहीं की गई है।

पांच से 25 हजार रुपये में हो रहा पंजीकरण

अफसरों ने बताया कि यूपीडीईएस लिफ्ट डॉट ओआरजी वेबसाइट पर जाकर आॅनलाइन पंजीकरण कराना है। एक लिफ्ट के पंजीकरण की फीस 5000 रुपये है, जो एक बार में देनी होगी। लिफ्ट निमार्ता कंपनी का पंजीकरण पांच साल के लिए होगा और उसकी फीस 25 हजार रुपये है। लिफ्ट मेंटनेंस एजेंसी का पंजीकरण भी जरूरी है। उसकी फीस 25 हजार और पंजीकरण की वैधता एक साल की है। अगर लिफ्ट का पंजीकरण नहीं कराया गया तो लिफ्ट मालिक पर जुमार्ना लगाया जाएगा। जुमार्ना 100 रुपये से 10 हजार रुपये तक तय है। तय समय के बाद 30 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद लिफ्ट का संचालन बंद कराया जाएगा।

सरकारी विभाग भी बरत रहे हैं लापरवाही

लिफ्ट एक्ट में पंजीकरण नहीं कराने में सरकारी विभाग भी लापरवाही बरत रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण समेत अन्य कई सरकारी भवनों में लिफ्ट लगी हैं, लेकिन इनका भी अब तक पंजीकरण नहीं कराया गया है। अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने बताया कि लिफ्ट एक्ट में सभी लिफ्ट का पंजीकरण जरूरी है, लेकिन पंजीकरण नहीं कराया जा रहा हैं। इस संबंध में सभी मॉल, अस्पताल, सोसाइटी, होटल आदि को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं कराया गया तो जुमार्ना लगाने के साथ अन्य कार्रवाई की जाएगी। Greater Noida News

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