Rajasthan: राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसके तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें EWS श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि
जो अभिभावक अपने बच्चों को इस योजना के तहत कक्षा 1 में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, उन्हें 7 अप्रैल 2025 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
लॉटरी प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया
सरकारी कार्यक्रम के अनुसार, लॉटरी प्रक्रिया 9 अप्रैल 2025 तक पूरी होगी। चयनित छात्रों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे और वे अपने आवेदन पत्र में सूचीबद्ध पांच स्कूलों में से किसी एक स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे।
आवश्यक दस्तावेज़ और सत्यापन प्रक्रिया
अभिभावकों को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- पिछली कक्षा की मार्कशीट (यदि लागू हो)
सत्यापन प्रक्रिया 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक चलेगी।
योग्यता मानदंड
- आवेदन करने वाले छात्रों की आयु 31 जुलाई 2025 तक न्यूनतम 6 वर्ष होनी चाहिए।
- कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है।
- RTE के तहत यह प्रवेश प्रक्रिया केवल एक बार उपलब्ध होती है, यदि कोई छात्र इस वर्ष चयनित नहीं होता है तो वह भविष्य में इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- आवेदन प्रारंभ: मार्च 2025
- अंतिम तिथि: 7 अप्रैल 2025
- लॉटरी प्रक्रिया: 9 अप्रैल 2025 तक
- दस्तावेज़ सत्यापन: 9 अप्रैल – 15 अप्रैल 2025 Rajasthan:
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