Monday, 17 February 2025

बड़ी खबर: फरार हो गई है फिल्म स्टार जयाप्रदा, यूपी पुलिस लगी पीछे

चर्चित हीरोइन व राजनेता जयाप्रदा फरार हो गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में राजनीति करने वाली जयाप्रदा को…

बड़ी खबर: फरार हो गई है फिल्म स्टार जयाप्रदा, यूपी पुलिस लगी पीछे

चर्चित हीरोइन व राजनेता जयाप्रदा फरार हो गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में राजनीति करने वाली जयाप्रदा को अदालत ने भी फरार घोषित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम फिल्म स्टार जयाप्रदा को खोजने में जुट गई है। जयाप्रदा को तलाश करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम को यूपी पुलिस का पुलिस उपाधीक्षक (Deputy SP) लीड कर रहा है।

कहां फरार हो गयी जयाप्रदा?

दरअसल फिल्म स्टार जयाप्रदा के फरार होने का यह मामला बेहद दिलचस्प है। यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने जयाप्रदा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी के लिए इस बार सीओ के नेतृत्व में टीम गठित की जाएगी। टीम को छह मार्च को पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश करना होगा।

दरअसल जयाप्रदा के खिलाफ 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान केमरी और स्वार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। स्वार में दर्ज एक मामले में गवाही पूरी हो चुकी है, जबकि केमरी के मामले गवाही होना शेष है। इस मामले में जयाप्रदा के बयान दर्ज होने थे, लेकिन वह 16 अक्तूबर 2023 से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं।

कोर्ट की ओर से सात बार गैर जमानती वारंट जारी क्किए और एसपी को भी पत्र लिखकर उनकी गिरफ्तारी करने को कहा था। कोर्ट ने जमानतियों के खिलाफ भी पत्रावली खोली थी, लेकिन इसके बाद भी पूर्व सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इस पर मंगलवार को एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट शोभित बंसल ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर न होने पर उनको फरार घोषित कर दिया है।

हो सकती है कुर्की

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर दी गई है। इसके बाद भी जयाप्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं होती हैं तो उनकी कुर्की की जाएगी। इसके लिए धारा 83 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करने का नियम है। एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने कहा कि जयाप्रदा जानबूझकर न्यायिक कार्य में बाधा पैदा कर रही हैं जबकि जनप्रतिनिधियों के मामलों का शीघ्र निस्तारण का प्रावधान है।

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