
-: कानूनी विशेषज्ञ :-
Alert: नई दिल्ली। यदि आपकी आदत है कि आप किसी स्त्री या लड़की को आवारा, माल, छममक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी अथवा चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं या अश्लील इशारे करते हैं तो आपको आईपीसी की धारा-509 के तहत 3 वर्ष तक की जेल अथवा आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है। जी हां किसी भी व्यक्ति को यदि आदत खराब है और वह किसी लड़की या महिला का जरा भी अपमान करता है तो उसके विरूद्ध आईपीसी (IPC) की धारा-509 के तहत केस बनता है।
अब आपको बताते हैं कि आईपीसी धारा 509 क्या है (IPC 509 in Hindi), इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो हम आपको बताएंगे कि आईपीसी की धारा 509 क्या कहती है (what does IPC 509 says in Hindi) और इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे इसीलिए आप ये आर्टिकल पूरा पढियेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आये।
और साथ ही यह भी जानेंगे कि इसमें सजा के क्या प्रावधान होते है, कैसे जमानत होती है। धारा 509 के मुख्य विशेषताएं क्या है तो आपको अंत तक यह आर्टिकल पूरा ध्यान से पढ़ना है। क्यूंकि जब आप ये सब के बारे में जानोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही आपको कभी कानून को जानने में दिकत नहीं होगी। इसीलिए आपको जानना चाहिए।
हम जानने की कोशिश करतें हैं कि आईपीसी धारा 509 क्या है। (IPC Dhara 509 Kya Hai) आईपीसी की धारा 509 भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा। इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा उस स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
स्त्री के अपमान की श्रेणी में बहुत कुछ आता है जैसे कि अश्लील विडियो, पोर्नोग्राफी आदि, इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द, द्रष्य या आवाज सुनी या देखी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए। अथवा उस स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा का प्रावधान है। किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, अंगविक्षेप करना, स्त्री को अपशब्द कहना, तब यह धारा लागू होती है।
आसान भाषा में कहें तो भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 509 उन लोगों पर लगाई जाती है जो किसी औरत के शील या सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात कहते हैं या हरकत करते हैं। अगर कोई किसी औरत को सुना कर ऐसी बात कहता है या आवाज निकालता है, जिससे औरत के शील या सम्मान को चोट पहुंचे या जिससे उसकी प्राइवेसी में दखल पड़े तो उसके खिलाफ धारा 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 509 के अंतर्गत कोई भी ऐसा शब्द बोलना या किसी स्त्री के शील का अपमान करने का इरादा से कोई इशारा करना इस धारा के अंतर्गत अपराध कहलायेगा इस अपराध की प्रकृति जमानती है. धारा 509 आईपीसी के मुताबिक अपराधी को तीन वर्ष का साधारण कारावास या आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।