Saturday, 16 November 2024

बड़ी खबर : जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना सही फैसला : सुप्रीम कोर्ट

Jammu Kashmir News : जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है।…

बड़ी खबर : जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना सही फैसला : सुप्रीम कोर्ट

Jammu Kashmir News : जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले को सही बताते हुए इसे संवैधानिक रुप से वैध बताया है। कोर्ट की संविधान पीठ ने इस बड़े फैसले पर कहा कि राष्ट्रपति के पास धारा 370 पर फैसला लेने का अधिकार है और राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में सरकार को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने तथा उसका राज्य का दर्जा बहाल करने के भी आदेश दिए हैं।

आज देशभर की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर संवैधानिक पीठ का फैसला आना था। चीज जस्टिस आफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड ने अहम फैसला देते हुए कहा कि राजा हरि सिंह द्वारा भारत विलय के समझौते के बाद ही राज्य की संप्रुभता समाप्त हो गई थी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां पर भारत का संविधान ही चलेगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 पर राष्ट्रपति को फैसला लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति की शक्तियां लिखी हुई हैं और उनकी संवैधानिक शक्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और इसे हटाया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 को हटाए जाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को भी सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 को हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए फैसला था। भारत को जोड़ने की प्रक्रिया इससे मजबूत हुई है। इसलिए 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य से धारा 370 को हटाए जाने का फैसला बना रहेगा।

करीब दो दर्जन याचिकाएं

कोर्ट ने कहा कि धारा 370 को बेअसर कर जम्मू कश्मीर को नई व्यवस्था की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 27 याचिकाएं दायर की गई थी। सभी पर सुनवाई के बाद सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना सरकार का सही है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ
शीर्ष अदालत के पांच जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील
कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन,दुष्यन्त दवे, गोपाल शंकरनारायणन, जफर शाह।

केंद्र की तरफ से इन वकीलों ने रखा पक्ष
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी और वी गिरी।

संविधान पीठ द्वारा पूछे गए सवाल

क्या अनुच्छेद 370 संविधान में स्थायी प्रावधान बन गया ?

यदि यह एक स्थायी प्रावधान बन जाता है तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति है?

क्या संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने की कोई ताकत नहीं है?
केंद्र शासित प्रदेश कब तक अस्तित्व में रह सकता है?

संविधान सभा की अनुपस्थिति में धारा 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है?

यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है…

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