Supreme Court : नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल सीजेआई की बेंच ने दोबरा परीक्षा न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। क्योंकि परीक्षा में ड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बता दें इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश कीं।
नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सीजेआई ने कहा, अदालत ने एनटीए द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है। वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर साक्ष्यों या सामग्री का अभाव है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परीक्षा का परिणाम खराब हो गया है या परीक्षा की पवित्रता का प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एनटीए को नीट परीक्षा का दोबारा पूरा रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, NEET-UG 2024 के लिए कोई दोबारा परीक्षा नहीं होगी लेकिन 13 लाख छात्रों की रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ सकता है। IIT-D ने दो विकल्पों में से एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए NTA द्वारा अनुमोदित किया है। कोर्ट ने कहा, पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। चौथे ऑप्शन को सही माना है। इसमें विवादित सवाल का जवाब ‘D’ है।
क्या है पूरा मामला
NEET का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रो में गुस्सा देखा गया। सबसे पहले इस परीक्षा में बिहार में पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ा था। उसके बाद रिजल्ट आने पर परीक्षा में 67 टॉपर और एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर आना, एक सवाल के दो उत्तर, ग्रेस मार्क्स जैसे प्वाइंट्स किसी को हजम नहीं हो रहे थे। उसी दौरान नेशनल टेस्टिंंग एजेंसी पर भड़के छात्रों ने पूरे देश में रिजल्ट में हेरफेर और पेपरलीक को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल सभी को 720 में से 720 नंबर मिले। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने 100 फीसदी नंबर पाए। इसके बाद यह मामला जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। Supreme Court
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