बड़ी खबर : UGC-NET परीक्षा रद्द, 9 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा

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UGC-NET Exam Cancel
locationभारत
userचेतना मंच
calendar20 JUN 2024 02:30 PM
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UGC-NET Exam Cancel : दिल्ली से इस समय बड़ी खबर आ रही है। NEET के विवादों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने UGC-NET की परीक्षा को रद्द कर दिया है। दिल्ली में गुरुवार दोपहर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने बताया कि, "एनटीए द्वारा 18 जून को आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा में 9 लाख छात्रों ने भाग लिया था। UGC-NET Exam Cancel आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने देखा कि UGC-NET परीक्षा में गड़बड़ी की संभावना थी। जिसके बाद मंत्रालय ने UGC-NET परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। UGC-NET परीक्षा की अगली तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। सयुक्त सचिव ने बताया कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।  शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

क्यों रद्द हुई परीक्षा?

परीक्षा रद्द होने के बाद लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर सरकार को अचानक क्यों इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? दरअसल, शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (14सी) की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जानकारी दी। इनपुट के जरिए  जानकारी सामने आने के बाद परीक्षा की पारदर्शिता और पवित्रता को बनाने के लिए सरकार ने परीक्षा रद्द करने और फिर से एग्जाम कराने का फैसला किया गया।

यूजीसी-नेट परीक्षा क्या है?

यूजीसी-नेट देश भर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जिसका उद्देश्य देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में ‘असिस्टेंट प्रोफेसर’ और ‘जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर’ जैसे पदों के लिए पदों पर भर्ती करना है। इसके अलावा, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कई फेलोशिप के लिए भी योग्यता तय करता है। वेबसाइट की मानें तो, इन फेलोशिप के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को भी इस परीक्षा के माध्यम से आवेदन करना होगा और पास होना होगा।

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एक ऐसी जगह, जहां नहीं दिखती इंसान की परछाई, जानें क्यों?

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Madhya Pradesh
locationभारत
userचेतना मंच
calendar20 JUN 2024 00:43 PM
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Madhya Pradesh : कहते है मरने से पहले इंसान की परछाई साथ नहीं छोड़ती, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो कहा जाता है कि उसकी मौत करीब है। लेकिन यह बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां कुछ समय के लिए आपकी परछाई  सच में आपका साथ छोड़ देती है। सबसे बड़ी यह है कि इसके बावजूद लोगों में मृत्यु का डर भी नहीं लगता है। खास बात है दुनिया की यह अनोखी जगह सोल्फी पॉइंट भी बन गई है।

Madhya Pradesh

इस जगह क्यों नहीं दिखती इंसान की परछाई

दरअसल, हम जिस जगह की बात कर रहे है, वह कहीं और नहीं भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इस जगह को कर्क रेखा' के नाम से जाना जाता है, जो रायसेन जिले के दीवानगंज से गुजरती है। आपको जानकार हैरानी होगी की कर्क रेखा एक अनोखा सेल्फी पाइंट भी है। इस जगह इंसान का साया (परछाई) ही गायब हो जाती है। कहा जाता है कि कर्क रेखा में 21 जून को हर साल दोपहर के 12 बजे साया भी साथ छोड़ देता है।

किताबों में है इसका जिक्र

आपको बता दें कि कर्क रेखा को हमने बचपन से भूगोल में पढ़ा है और ग्लोब पर भी देखा है, यह कर्क रेखा मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के दीवानगंज सलामतपुर के बीच नेशनल हाइवे से गुजरती है। इस जगह हर साल 21 जून को दोपहर 12 बजे इंसान का साया नहीं दिखाई देता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्क रेखा स्थल पर 21 जून को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ने के कारण खड़े व्यक्ति की परछाई ही नहीं बन पाती है, इसलिए कर्क रेखा क्षेत्र को 'नो शैडो जोन' भी कहा जाता है। Madhya Pradesh

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बिहार में नीतीश को झटका, बढ़ा हुआ आरक्षण कोटा हाई कोर्ट ने किया रद्द

CM Nitish Kumar
Bihar News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar20 JUN 2024 11:43 AM
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Bihar News : बिहार से इस समय बड़ी खबर आ रही है, यहां आरक्षण के मुद्दे पर बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नीतीश सरकार SC/ST और EBC को 50 % से आरक्षण बढ़ाकर 65 % करने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है।

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आपको बता दें कि राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी,एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकायों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के कानून को रद्द कर दिया है। दरअसस नीतीश कुमार की महागठबंधन वाली सरकार ने आरक्षण को एससी, एसटी, ईबीसी और पिछड़े वर्गों के लिए 65 फीसदी आरक्षण दिया था। जिसको गुरुवार यानी 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी अब जाति आधारित आरक्षण लोगों को 65 फीसदी नहीं मिलेगा।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

मिली जानकारी के अनुसार आरक्षण के मामले में गौरव कुमार सहित कुछ और याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी जिस पर 11 मार्च को सुनावाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी। जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला सामने आया और कोर्ट ने 65 फीसदी आरक्षण को कैंसिल कर दिया है।

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क्या था आरक्षण कोटा कानून?

खबरों के मुताबि बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने 9 नवंबर,2023 को बिहार में एससी,एसटी,ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों का कोटा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी किया था। जिसके साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का 10 फीसदी कोटा मिलाकर बिहार में 75 फीसदी कोटा हो गया था। इस कानून के पारित होने के साथ ही बिहार सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य बना था। जिसके बाद सामान्य श्रेणी के लोगों को सिर्फ 35 फीसदी ही नौकरी दी जा सकती थी और बाकी 65 फीसदी कोटा आरक्षित लोगों के खाते में चला गया था। Bihar News

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