Women’s Reservation Bill / नई दिल्ली। नए संसद भवन (new parliament building) में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का सुझाव दिया गया है। बिल पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill) को जल्द कानून बनाया जाएगा और इसे सर्व सम्मति से पास भी कराया जाएगा।
Women’s Reservation Bill
आपको बता दें कि नए संसद भवन (new parliament building) में आज सबसे पहला बिल महिला आरक्षण को लेकर पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पेश करते हुए कहा कि इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी।
महिला आरक्षण पास होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण बिल की सीमा 15 वर्ष होगी। 15 साल के बाद इस बिल पर फिर से विचार किया जाएगा। इस बिल की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा तथा 2027 में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेगी।
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