DND Flyway : दिल्ली-नोएडा में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। खबर यह है कि दिल्ली-नोएडा को जोडऩे वाले डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने पर रोक बरकरार रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर निजी कंपनी की याचिका खारिज कर दी है।
नोएडा प्राधिकरण को लगाई फटकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निजी कंपनी के डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने से रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निजी कंपनी एनटीबीसीएल को दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाले वाहनों से टोल वसूलने का ठेका देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी फर्म को टोल वसूलने का ठेका देने के लिए नोएडा प्राधिकरण को भी फटकार लगाई और कहा कि इससे अनुचित लाभ हुआ।
लाखों वाहन चालकों को मिली राहत
बता दें कि फैडरेशन ऑफ नोएडा रेजीडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) के पूर्व अध्यक्ष एन.पी. सिंह ने दिल्ली नोएडा- दिल्ली टोलब्रिज की संचालन कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीटीसीएल) द्वारा टोल वसूलने के खिलाफ वर्ष-2012 में इलाहाबााद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने 2012 से 2016 तक इस मामले की मुस्तैदी से पैरवी की थी। जिसका परिणाम यह रहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2016 में निर्णय सुनाया तथा तुरंत प्रभाव से टोल टैक्स वसूलने पर रोक ला दी थी। इससे लाखों वाहन चालकों को काफी राहत मिली।
पूर्व पदाधिकारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई
एनबीटीसीएल ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर फैसले पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्य कांत तथा न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की डबल बेंच ने एनबीटीसीएल की अपील को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद एनपी सिंह था फोनरवा के पूर्व पदाधिकारियों ने खुशी जताते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
डीएनडी के खिलाफ कानूनी लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा एनबीटीसीएल के साथ किये गये अनुबंध को भी अवैध ठहराते हुए कहा कि इस मामले में नोएडा प्राधिकरण को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कानूनी लड़ाई में एनपी सिंह के साथ फोनरवा के तत्कालीन महासचिव एएन धवन, सुशील अग्रवाल, के.के.जैन, स्व. सुरेश कृष्णन, स्व. राजेन्द्र शुक्ला, स्व. सुरेश तिवारी का भी खासा योगदान रहा था। सभी सभी ने मिलकर डीएनडी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इस मौके पर एनपी सिंह ने मामले की पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता तथा फोनरवा की पूर्व लीगल एडवाइजर श्रीमती अनीता पांडे, अधिवक्ता उमंग कुमार सिंह तथा हाईकोर्ट की पैरवी करने वाले पूर्व अधिवक्ता रंजी सचान को भी बधाई दी तथा आभार जताया।
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