Rahul Gandhi : राहुल गांधी को एक और झटका, अब पटना कोर्ट से मिला नोटिस

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Defamation Case 
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 01:20 PM
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Rahul Gandhi News : पटना। राहुल गांधी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी को पटना कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को सूरत जैसी एक मानहानि के एक दूसरे मुकदमे में पेश होने के लिए कहा है। कुछ दिनों पहले सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी हुआ है।

Rahul Gandhi News

क्या है मामला

आपको बता दें कि 2019 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की थी। इस पर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा गया है। राहुल गांधी इस मामले में अभी जमानत पर हैं। सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि 2019 में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में 'मोदी सरनेम' पर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने पर मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर कह कर अपमानित किया था। उस वक्त 2019 में राहुल गांधी पटना के कोर्ट में उपस्थित हुए थे और जमानत लेकर गए थे। बिहार के मामले में पांच गवाह है जिसमें सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं जो अगस्त 2022 में अपना बयान दर्ज कराने वाले आखिरी गवाह थे।

इस साल फरवरी में शिकायतकर्ता ने मामले में अपना-अपना सबूत पेश किया था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। अब राहुल गांधी के बयान के लिए मामला लंबित है। उनका बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को तारीख तय की गई है।

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Delhi : दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के दोषी बस ड्राइवर की सजा बरकरार

High court delhi
Punishment of bus driver convicted of sexually assaulting two girls upheld
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Mar 2023 11:18 PM
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में पांचवीं कक्षा की दो नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के दोषी स्कूल बस ड्राइवर की सजा को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई थी।

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निचली अदालत ने दी थी पांच साल की सजा

आरोपी ने निचली अदालत के 2020 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया गया था। उसने इस आधार पर सजा को चुनौती दी कि अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभास थे। दोनों पीड़िताएं घटना का सही विवरण और तारीख नहीं बता सकीं।

आरोप बेहद गंभीर

अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि आरोप की प्रकृति बहुत गंभीर थी। दोनों पीड़िताओं के बयान में मामूली विरोधाभासों से उनकी गवाही अविश्वसनीय नहीं बनती। अदालत ने फैसले में कहा कि पीड़ित संख्या 1 और 2, दोनों की गवाही स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता द्वारा बच्चियों पर किए गए गंभीर यौन हमले के कृत्यों का वर्णन करती है। घटना का विवरण दोनों पीड़िताओं द्वारा समान तरीके से वर्णित किया गया है। इसलिए, यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है कि विरोधाभास अभियोजन पक्ष के संस्करण को कमजोर करता है और इसे अविश्वसनीय बनाता है। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में, दोनों पीड़िताएं कम उम्र की थीं, यानी घटना के समय केवल 10 वर्ष की आयु की थी, लेकिन उनके बयानों की पुष्टि हुई है।

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Big Accident in Indore : मंदिर में बावड़ी की छत धंसी, अब तक 13 मौत

साल 2014 में हुई थी घटना

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत की यह राय सही थी कि पीड़िताओं की अपीलकर्ता के खिलाफ कोई रंजिश नहीं होगी कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा सके और उनकी कम उम्र को देखते हुए मामूली विरोधाभास उनकी गवाही पर अविश्वास या बदनाम करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि मुझे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कड़कड़डूमा अदालत, दिल्ली द्वारा 27 फरवरी 2020 और छह मार्च 2020 को पारित आदेशों में कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं मिली। इस तरह अपील खारिज की जाती है। बच्चियों द्वारा अपने अभिभावकों को घटना के बारे में बताए जाने के बाद मामले में 2014 में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Big Accident in Indore : मंदिर में बावड़ी की छत धंसी, अब तक 13 मौत

Indore 1 1
The roof of the stepwell in the temple caved in, 13 dead so far
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Mar 2023 10:58 PM
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इंदौर। शहर के लिए रामनवमी का दिन बेहद अशुभ रहा। यहां एक मंदिर में बावड़ी (कुआं) की छत धंस गई। 25 से अधिक लोग बावड़ी में गिर गए। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस और प्रशासन के लोग बचाव काम में जुटे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

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कुएं से निकाला जा रहा पानी

मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मंदिर में कुएं पर बनी छत धंस गई। इसके चलते अनुमान के मुताबिक 25 से अधिक लोग कुएं में गिर गए। बावड़ी से अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। जबकि 19 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। कुएं में अब भी फंसे लोगों को बचाने के लिए पंप के जरिये कुएं के पानी को बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर अभी राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है।

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बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुआ हादसा

शहर के स्नेह नगर के पास पटेल नगर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर है। यहां रामनवमी पर्व के मद्देनजर श्रद्धा​लुओं की भारी भीड़ जमा थी। मंदिर परिसर में दोपहर के वक्त हवन हो रहा था। भीड़ से बचने के लिए कुछ लोग मंदिर परिसर में स्थित कुएं की छत पर चढ़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुएं की छत उतने अधिक लोगों का भार नहीं उठा सकी और भरभरा कर गिर गई। इससे कुएं की छत पर चढ़े लोग 50 फीट गहरे कुएं में गिर गए। बताया जाता है कि कुएं की छत करीब 10 साल पहले डाली गई थी।

Big Accident in Indore

बचाव कार्य पर सीएम की नजर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे हैं, उन्हें निकालने का प्रयास जारी है। बाहर निकाले गए लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। वह खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।