Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ में महिला माओवादी गिरफ्तार

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Chhattisgarh news
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 06:11 PM
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Chhattisgarh news: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की एक महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है। महिला 2021 में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले से जुड़े एक मामले में वांछित थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 30 अन्य घायल हो गए थे। एनआईए के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

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प्रवक्ता ने कहा कि बीजापुर जिले के मुथमदगु निवासी मडकम उनगी उर्फ कमला को रविवार को छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया और बाद में जगदलपुर में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि महिला को एनआईए-रायपुर ने 2021 में बीजापुर के टेकलगुडियाम गांव के पास पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हथियारबंद सीपीआई (माओवादी) के सदस्यों द्वारा किए गए हमले से संबंधित एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इस हमले में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 30 अन्य घायल हो गए थे। प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला शुरू में बीजापुर जिले के तर्रेम थाने में दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए ने पांच जून, 2021 को फिर से इसे दर्ज किया था। जांच के दौरान, एनआईए ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक वांछित महिला माओवादी बीजापुर जिले के भोपालपटनम इलाके में छिपी हुई है। एजेंसी ने कहा कि तुरंत रायपुर से एनआईए की टीम को बुलाया गया और महिला को पकड़ने के लिए एक अभियान के तहत तैनात किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

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Maharashtra News : नियमों के तहत 'टाडा' दोषियों को पैरोल नहीं : हाईकोर्ट

Bombay highcourt
No parole for TADA convicts as per rules: High Court
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 01:24 AM
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नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (टाडा) के तहत दोषी ठहराए गए एक कैदी को पैरोल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र में नियमों के तहत आतंकवाद से जुड़े अपराधों के दोषी पैरोल के हकदार नहीं हैं।

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न्यायमूर्ति एसबी शुकरे और न्यायमूर्ति एमडब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने दो दिसंबर 2022 को अमरावती केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हसन मेहंदी शेख की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए नियमित पैरोल की मांग की थी। शेख को ‘टाडा’ के कड़े प्रावधानों सहित विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

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जेल अधिकारियों ने इस आधार पर उसका आवेदन खारिज कर दिया था कि वह जेल (बंबई फर्लो और पैरोल) नियमों के प्रावधानों के तहत पैरोल पाने के योग्य नहीं है। इसके बाद उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नियमों में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो टाडा के तहत एक दोषी को नियमित पैरोल का लाभ पाने के लिए अयोग्य ठहराता है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उन कैदियों को नियमित पैरोल पर रिहा किए जाने पर पाबंदी है, जो आतंकवादी अपराधों के तहत दोषी ठहराए गए हैं। टाडा आतंकवाद से जुड़े अपराधों के बारे में हैं। याचिकाकर्ता को टाडा के तहत दोषी ठहराया गया है, इसलिए वह नियमित पैरोल पाने का हकदार नहीं होगा।

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शेख ने अपनी याचिका में उच्चतम न्यायालय के 2017 के एक फैसले को आधार बनाया था, जिसमें कहा गया था कि अगर एक अपराधी को टाडा प्रावधानों के तहत दोषी पाया जाता है तो भी वह नियमित पैरोल मांगने का हकदार होगा।

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उच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि संबंधित मामले में कैदी राजस्थान से था, इसलिए वह महाराष्ट्र में कैदियों के लिए तय नियमों द्वारा शासित नहीं है। देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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MP News : फौजी के सीने में धड़केगा एमपी के कारोबारी का दिल, सेना के विशेष विमान से पुणे भेजा गया हृदय

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MP businessman's heart will beat in the soldier's chest, heart sent to Pune by special army plane
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 04:10 PM
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इंदौर। मध्य प्रदेश के 34 वर्षीय सब्जी कारोबारी की मौत के बाद उसके अंगदान से हासिल हृदय को सेना के विशेष विमान से पुणे भेजा गया। इस अंग को गंभीर हृदय रोग से जूझ रहे एक फौजी के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाएगा। ‘इंदौर सोसायटी फॉर ऑर्गन डोनेशन’ के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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अधिकारियों ने बताया कि उज्जैन में सब्जी का कारोबार करने वाले प्रदीप आसवानी (34) सड़क हादसे में 20 जनवरी की रात घायल हो गए थे। सिर में गंभीर चोट के चलते उन्हें इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि इलाज के बावजूद आसवानी की हालत में सुधार नहीं हुआ और चिकित्सकों ने उन्हें दिमागी रूप से मृत घोषित कर दिया।

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अधिकारियों ने बताया कि शोक में डूबे होने के बावजूद आसवानी के परिजन उनके मरणोपरांत अंगदान के लिए राजी हो गए। इसके बाद शल्य चिकित्सकों ने 34 वर्षीय कारोबारी के मृत शरीर से उनका हृदय, यकृत (लीवर), दोनों गुर्दे (किडनी) और आंखें निकाल लीं। इंदौर संभाग के आयुक्त (राजस्व) डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि आसवानी के मरणोपरांत अंगदान से हासिल हृदय को थल सेना के चिकित्सकों का दल विशेष विमान से पुणे लेकर गया। वहां उसे एक फौजी के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाएगा।

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आसवानी की बड़ी बहन नीलम खुशलानी ने कहा कि हमारे परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे दिवंगत भाई का हृदय एक सैनिक के शरीर में लगने जा रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि (हृदय प्रत्यारोपण के बाद) मेरा भाई एक सैनिक के रूप में जिंदा रहकर देश की सेवा करेगा।

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इंदौर सोसायटी फॉर ऑर्गन डोनेशन से जुड़े सामाजिक संगठन मुस्कान ग्रुप के स्वयंसेवक संदीपन आर्य ने बताया कि आसवानी के मरणोपरांत अंगदान से मिले दो गुर्दे, यकृत और आंखें स्थानीय अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किए जाएंगे। चश्मदीदों ने बताया कि अपनी मौत के बाद अंगदान से पांच लोगों को नई जिंदगी देने वाले आसवानी के शव को शहर के विशेष जूपिटर हॉस्पिटल से पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया गया। मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस के जवानों ने दिवंगत आसवानी को बिगुल बजाकर सलामी दी। इस दौरान स्थानीय लोकसभा सांसद शंकर लालवानी और अस्पताल के चिकित्सक व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।