Political News : नहीं मिली डेटा संरक्षण विधेयक को संसदीय समिति की मंजूरी : कार्ति चिदंबरम

Karti
Data Protection Bill not cleared by parliamentary committee: Karti Chidambaram
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 04:06 AM
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नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह दावा गलत है कि संसद की स्थायी समिति ने ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2022’ के मसौदे पर सहमति जताई है।

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कार्ति चिदुंबरम ने यह भी कहा कि संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने गत दिसंबर महीने में इस विधेयक पर शुरुआती चर्चाभर की। इस समिति के सदस्य कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि वैष्णव ने कहा है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस समिति के सदस्य के तौर पर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि विधेयक को मंजूरी नहीं दी गई है।

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उन्होंने कहा कि विधेयक का मसौदा बीते साल नवंबर में लोगों की राय के लिए जारी किया गया था। दिसंबर महीने में नागरिकों की निजता और डेटा सुरक्षा पर चर्चा के दौरान समिति ने विधेयक के मसौदे पर शुरुआती चर्चा की थी। सदस्यों ने मसौदे को लेकर कई मुद्दे उठाए थे। लोकसभा सदस्य ने कहा कि संसदीय प्रक्रिया के तहत, सदन में विधेयक पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति विधेयक को पड़ताल के लिए समिति के पास भेजते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को औपचारिक रूप से समिति के पास नहीं भेजा गया है। ऐसे में मंत्री ने जो दावा किया है, वो असत्य है।

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Delhi News: पैसे की भूख ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह पनपने में मदद की है: सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस स्थायी समिति के पूर्व प्रमुख शशि थरूर ने कहा है कि इस विधेयक को मंजूर किए जाने से पहले इस पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में कहा कि संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इस विधेयक के मसौदे पर सहमति जताई है। वैष्णव ने कहा कि सूचना संरक्षण पर संशोधित विधेयक की प्रति समिति के साथ साझा की गई थी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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National News : राष्ट्रपति मुर्मू ने भोपाल में 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया

Murmu
President Murmu inaugurated the 7th International Dharma-Dhamma Conference in Bhopal
locationभारत
userचेतना मंच
calendar03 Mar 2023 09:17 PM
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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को सातवें अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया।

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IAS Pooja Singhal : मनी लांड्रिंग केस में छापेमारी, तीन करोड़ की नकदी जब्त

सांची यूनिवर्सिटी ऑफ़ बुद्धिस्ट-इंडिक स्ट्डीज के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन 'नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद' विषय पर तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य धर्म-धम्म परंपराओं से धार्मिक, राजनीतिक और विचारशील नेताओं को उभरती नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक ढांचे के निर्माण पर विचार करने के लिए एक साथ लाना है। इससे पहले, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां हवाईअड्डा पहुंचने पर मुर्मू का स्वागत किया।

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Patna News: बिहार के लापता डाक्टर का प्रकरण बना पहेली, हर कोई मान रहा हुआ है अपहरण

एक अधिकारी ने बताया कि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 45 वक्ता होंगे। मंत्रियों का सत्र, मुख्य सत्र और विभिन्न उप-विषयों पर बहस और चर्चा करने के लिए पांच पूर्ण सत्र होंगे। साथ ही 15 सत्र में भारत और विदेश के विशेषज्ञों द्वारा 115 पत्र प्रस्तुतियां होंगी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में 15 देश भाग ले रहे हैं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Delhi News: पैसे की भूख ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह पनपने में मदद की है: सुप्रीम कोर्ट

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar03 Mar 2023 09:15 PM
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Delhi News: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसे की भूख ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह पनपने में मदद की है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत स्थापित अदालतों का देश के लोगों के प्रति कर्तव्य है कि वे दिखाएं कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही वे अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करें।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में धन का समान वितरण कर भारत में लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया है, जिसे पूरा करने में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में राज्य के पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है।

पीठ ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में, भारत के लोगों के बीच धन का समान वितरण करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया है, लेकिन यह अभी तक दूर का सपना है। भ्रष्टाचार यदि प्रगति हासिल करने में मुख्य बाधा नहीं भी है, तो निस्संदेह एक बड़ी बाधा जरूर है।

पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है, जो जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यह अब शासन की गतिविधियों तक सीमित नहीं है, अफसोस की बात है कि जिम्मेदार नागरिक कहते हैं कि यह जीवन का हिस्सा बन गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पूरे समुदाय के लिए शर्म की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मन में जो ऊंचे आदर्श थे, उनका पालन करने में लगातार गिरावट आ रही है और समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास तेजी से बढ़ रहा है।

पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने के लिए अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म में सात पापों में से एक माना जाने वाला 'लालच' अपने प्रभाव में प्रबल रहा है। वास्तव में, पैसे की भूख ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह पनपने में मदद की है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इससे पहले सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। अदालत के आदेश में कहा गया था कि आरोप प्रथम दृष्टया आशंकाओं पर आधारित हैं, लिहाजा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उचित शर्मा की शिकायत पर फरवरी 2020 में सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था। खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले शर्मा रायपुर में रहते हैं।

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