Uttarpradesh News : उत्तर प्रदेश के रामपुर में डूंगरपुर मामले के एक केस में अदालत ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आज़म खान, को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आजम खान के साथ उनके करीबी बरेली के निवासी ठेकेदार बरकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई है और 6 लाख का जुर्माना लगाया है।
उत्तर प्रदेश के डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा
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दोनों को बुधवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में दोषी करार दिया गया था । मामला 2016 का है जब एक बस्ती को खाली करने के दौरान वहां बुुलडो़जर चलवाया गया था और लोगों का सामान भी लूट लिया गया था। घटना 6 दिसंबर 2016 की थी। लेकिन इस मामले में डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी और तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन,दरोगा फिरोज खान और ठेकेदार बरकत अली और जेेई परवेज आलम पर आरोप लगाए थे । साथ ही दरोगा फिरोज पर फायरिंग करने के भी आरोप लगाए थे ।
2016 का है मामला
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पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आजम खान का नाम शामिल करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था । एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान को 10 साल के कठोरकारावास और 14 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्या था उत्तर प्रदेश के डूंगरपुर का मामला
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में एक आसरा आवास बनाने के लिए वहां पर बने हुए घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया था और साथ ही लोगों का सम्मान भी लूट लिया गया था। इस मामले में 2019 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इन मुकदमों में आज़म खान, को आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोपी बनाया गया था।