UP News : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) के 22 मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा कि यूपी मदरसा एक्ट (UP Madrasa Act) को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था।
कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड (Madrasa Act) डिग्री नहीं दे सकता है। बाकी एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। UP News :
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