Gyanvapi case: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के संरक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान कहा है कि शिवलिंग का संरक्षण अगले आदेश तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। हिंदू पक्ष को इस मामले में जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है।
Gyanvapi case Update
हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर आज दोपहर तीन बजे सुनवाई तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे संरक्षित रखा जाए।
इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह मामले को खारिज करने की मांग करने वाली ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के आवेदन पर फैसला करें। समिति ने कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत ज्ञानवापी केस दायर नहीं किया जा सकता।
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