Friday, 18 October 2024

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

UP News : उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश…

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

UP News : उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले की पूरे प्रदेश में खूब तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारी अपने घर के पास गृह जनपद में नौकरी कर सकते हैं।

क्या है हाईकोर्ट का फैसला

प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की एक याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के दो वर्ष पूर्व उसे गृह जनपद में नियुक्ति देने का नियम अधिकारियों पर बाध्यकारी है।

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत यानि कि हाईकोर्ट ने कहा तबादला नीति का शासनादेश जारी है तो कर्मचारी को उसका लाभ मिलने की उम्मीद होती है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारी मुरादाबाद के निवासी जितेन्द्र सिंह की विशेष अपील पर दिया है। याची खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 1995 मे नियुक्त हुआ। वह फरवरी 25 में रिटायर होने वाला है।

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सात जून 23 की तबादला नीति के आधार पर उसने गृह जनपद में तबादले की मांग की। शासनादेश के अनुसार सेवानिवृत्ति के दो वर्ष की अवधि में कर्मचारी अपने गृह जनपद में तबादला करा सकता है। कमिश्नर खाद्य एवं आपूर्ति मुरादाबाद मंडल ने याची की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह 16 फरवरी 1995 से 17 सितंबर 12 तक मुरादाबाद मंडल गृह जनपद में तैनात रहा है।

कमिश्नर के आदेश के खिलाफ याचिका एकलपीठ ने तबादला नीति बाध्यकारी न मानते हुए खारिज कर दी जिसे विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। विशेष अदालत के बाद यह फैसला आया है। हाईकोर्ट के इस फैसले का फायदा उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों ने फैसले का स्वागत किया है। UP News

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