UP News : उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसी सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी के निधन के उपरांत उसके स्थन पर नौकरी मिलने के ढ़ेर सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले की खूब तारीफ हो रही है।
क्या है उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला?
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी के दौरान निधन होने पर अनुकंपा नौकरी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति को सेवानिवृत्ति लाभ के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने बुलंदशहर निवासी रफत नाज व अन्य की याचिका पर दिया।
रफत नाज के पति बुलंदशहर के राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। 17 जुलाई 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। याची ने अपने एक बेटे की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। वहीं, अंजुम परवीन नाम की महिला ने स्वयं को याची के पति की दूसरी पत्नी होने का दावा किया है। साथ ही उसने डीएम को पत्र लिखा कि वह मृतक की वैध पत्नी है। इस पर डीआईओएस ने याची को पत्र भेज कहा कि सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने को उन्हें सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस आदेश के खिलाफ रफत नाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने ने दलील दी कि डेथ कम सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का हवाला देना नियम विरुद्ध है। न्यायालय ने डीआईओएस को नियमानुसार बेटे की नियुक्ति के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया।
नॉमिनी को ही मिले नौकरी
उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि मरने वाले ने जिस व्यक्ति को सरकारी रिकार्ड में नॉमिनी बना रखा है उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी अधिकारी याची के पति के वैध उत्तराधिकारी का निर्धारण नहीं कर सकते। कानून जिसका सेवा रिकॉर्ड में नाम दर्ज, उसे सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। मृतक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में याची नामित है। ऐसे में उसे सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली। UP News
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