UP News : 19 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के साथ ही मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण जारी रहेगा, जिसे पहले संभल की सिविल अदालत ने आदेशित किया था। UP News
हाई कोर्ट ने सिविल आदालत के आदेश को वैध माना
यह मामला उस समय शुरू हुआ जब वकील हरीशंकर जैन और अन्य सात लोगों ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराया जाए। मस्जिद कमेटी ने इस सर्वेक्षण आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह आदेश जल्दबाजी में और बिना उचित नोटिस के जारी किया गया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सिविल अदालत का आदेश वैध है। UP News
हाई कोर्ट का निर्णय
इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिविल अदालत का आदेश और सर्वेक्षण की प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध हैं। इस निर्णय के बाद, मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण जारी रहेगा और मामला सिविल अदालत में आगे बढ़ेगा। UP News
पूर्व की घटनाएँ
इससे पहले, नवंबर 2024 में जब सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब संभल में हिंसक झड़पें हुई थीं, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। अब हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद, सिविल अदालत में सर्वेक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मस्जिद कमेटी ने इस निर्णय को निराशाजनक बताया है और कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। यह मामला धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। UP News
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