इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए पैकेज सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें सरचार्ज/ब्याज पर 100% माफी मिलेगी और साथ ही बकाया मूलधन पर 20% तक की सीधी छूट भी दी जाएगी।

UP News : नए साल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर लेकर आई है। UPPCL की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 में इस बार पहली बार ऐसा मेगा रिलीफ पैकेज दिया गया है, जिसमें सरचार्ज/ब्याज पर 100% माफी के साथ बकाया मूलधन में भी 20% तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। पहले चरण में ही करीब 32 लाख उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का दरवाजा भी खुल चुका है।
UPPCL की इस राहत योजना का फोकस खास तौर पर छोटे और जरूरतमंद उपभोक्ताओं पर रखा गया है। इसमें 2 किलोवॉट तक के घरेलू कनेक्शन और 1 किलोवॉट तक के छोटे व्यावसायिक/दुकानदार कनेक्शन वालों को प्राथमिकता दी गई है। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए पैकेज सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें सरचार्ज/ब्याज पर 100% माफी मिलेगी और साथ ही बकाया मूलधन पर 20% तक की सीधी छूट भी दी जाएगी। यानी जिन घरों और छोटी दुकानों पर पुराने बिलों का दबाव सबसे ज्यादा था, उनके लिए यह योजना बकाया कम करने और भुगतान को दोबारा पटरी पर लाने का बड़ा मौका बनकर आई है।
इस योजना की सबसे बड़ी राहत यही है कि उपभोक्ताओं पर एकमुश्त भुगतान का दबाव नहीं डाला गया है। जिनके लिए पूरा बकाया एक साथ चुकाना मुश्किल था, वे अब राशि को छोटी-छोटी, आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं। इससे घर का मासिक बजट और छोटे कारोबारियों की कैश-फ्लो व्यवस्था बिगड़े बिना बिल भुगतान पटरी पर आ सकेगा।
उत्तर प्रदेश में इस राहत योजना का लाभ हर जिले, कस्बे और गांव तक आसानी से पहुंच सके, इसलिए UPPCL ने पंजीकरण के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
योजना में पंजीकरण के समय उपभोक्ता को ₹2000 रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। राहत की बात यह है कि यह रकम भी बाद में उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी। योजना के पहले चरण के दौरान कई जिलों में रजिस्ट्रेशन के लिए जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। बरेली जैसे शहरों में तो हालात यह रहे कि उपभोक्ताओं की भारी संख्या को देखते हुए छुट्टी के दिन भी बिजली निगम के कार्यालय देर रात तक खुले रखे गए, ताकि कोई पात्र उपभोक्ता मौके से वंचित न रह जाए। UP News