Uttar Pradesh News बुलंदशहर में कुकर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने सजा सुनाई है। यहां 9 वर्ष के बालक के साथ कुकर्म किया गया था। कोर्ट ने अभियुक्त को सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय का फैसला आने के बाद बच्चे के परिवार ने राहत की सांस ली और न्यायालय के फैसले का धन्यवाद दिया है। न्यायालय ने कुकर्म जैसी दुस्साहसिक घटना करने वाले व्यक्ति को सख्त सजा सुनाई है।
कुकर्म के आरोपी को हुई सजा
मामला बुलंदशहर के डिबाई का है। यहां के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर पूरे मामले से अवगत कराया था। उसमें उसने बताया कि 15 जुलाई 2022 को उसके 9 वर्षीय पुत्र के साथ कुकर्म किया गया। दरअसल उसका पुत्र ट्यूबवेल पर नहाने गया था। वह और उसके दोस्त ट्यूबवेल पर नहा रहे थे वहां से लौटने के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत है उसने पुत्र को रोक लिया और डरा धमका कर खेत में ले जाकर उसके साथ प्रशांत ने कुकर्म किया। जब बच्चा चीखने चिल्लाने लगा तो मौके से आरोपी भाग गया। इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और आरोपी को जेल भेज दिया गया था और चार्ज शीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी। इसके बाद यह पूरा मामला न्यायालय में चल रहा था। अब न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी माना है और सख्त सजा सुनाई है।
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न्यायालय ने सुनाई सजा
मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद, साक्ष्यों को जाचने के बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया। अभियुक्त प्रशांत को 22 साल की कैद और 22000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि में से ₹20000 बच्चों के परिवार वालों को दिए जाएंगे। एक घिनौना और दुस्साहसिक कृत्य करने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने सजा सुनाई है। पीड़ित बच्चे के परिवार ने न्यायालय के फैसले के बाद राहत की सांस ली, न्यायालय का धन्यवाद दिया है।
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