Arvind Kejriwal Goa Case : दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। हाल ही में गोवा कोर्ट की ओर से CM केजरीवाल के खिलाफ दर्ज किया गया FIR को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें यह मामला साल 2017 के गोवा चुनाव के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज किया गया था। उस दौरान CM केजरीवाल ने कहा था कि ‘पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना’। अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में पिछले साल से ही केस चल रहा था।
इस धारा के तहत दर्ज हुआ था मामला
आपको बता दें सीएम केजरीवाल के खिलाफ यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 (ई) के तहत दर्ज हुआ था। नवंबर में न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उन्हें इस केस से जुड़ा समन भी जारी किया था। AAP ने 2017 और 2022 मेंगोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था। साल 2017 में पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, जबकि 2022 में उसने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी।
क्या था पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार यह मामला गोवा विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा हुआ है। उस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान CM अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि पैसे सबसे ले लेना और वोट झाड़ू को देना। जिसके बाज उनके इस बयान की काफी आलोचना की गई थी। विपक्षी दलों ने इस पर CM केजरीवाल और आप को काफी घेरा था। इसी भाषण को लेकर उनके खिलाफ गोवा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई गई थी। इस केस की सुनवाई करीब 7 साल से चल रही थी। वहीं अब आखिरकार शनिवार को कोर्ट की ओर से इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।
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