Noida news : नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना सूरजपुर क्षेत्र के कस्बा स्थित मोहन मंदिर वाली गली में रहने वाले नन्हे मिश्रा ने वर्ष 2019 में पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में पीडि़ता के परिजनों ने उसके खिलाफ थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय एडीजे पोक्सो- 2 में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने इस मामले में गहन पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध कराए। न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनवाई के पश्चात आरोपी नन्हे मिश्रा को दुष्कर्म, पोक्सो अधिनियम व एससी एसटी एक्ट का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी नन्हे मिश्रा वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है।