Wednesday, 27 November 2024

नये पासपोर्ट के लिए राहुल की अर्जी : कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद से मांगा जवाब

Rahul Gandhi / नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नये…

नये पासपोर्ट के लिए राहुल की अर्जी : कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद से मांगा जवाब

Rahul Gandhi / नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नये पासपोर्ट के लिए दाखिल की गई अर्जी पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी हैं, जिसमें स्वामी शिकायतकर्ता हैं।

Rahul Gandhi

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने कहा कि क्योंकि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अदालत ने गांधी के यात्रा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, इसलिए उन्होंने किसी अदालत से अनुमति लिये बिना कई बार यात्रा की। अदालत ने गांधी की अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख 26 मई तय की है।

एसीएमएम मेहता ने कहा कि गांधी को दिसंबर 2015 में जमानत देते हुए अदालत ने उनकी यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अदालत ने गांधी की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने संबंधी स्वामी के अनुरोध को तब खारिज कर दिया था।

राहुल ने लौटाए राजनयिक यात्रा दस्तावेज

राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। गांधी ने ‘सामान्य पासपोर्ट’ हासिल करने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ पाने के उद्देश्य से अदालत का रुख किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘उपनाम’ के बारे में टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की सजा को निलंबित कर दिया गया है। गांधी ने मंगलवार को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अदालत का रुख किया था।

राहुल गांधी की वकील तरन्नुम चीमा अधिवक्ताओं निखिल भल्ला और सुमित कुमार के साथ पेश हुईं। उन्होंने कांग्रेस नेता को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने का अनुरोध किया, ताकि वह एक नया पासपोर्ट हासिल कर सकें। एसीएमएम मेहता ने हालांकि कहा कि स्वामी को आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का अधिकार है।

अदालत ने समय मांगने के बाद स्वामी को 26 मई तक अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह उसी दिन इस मामले में दलीलें सुनेंगे।

सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन

आवेदन में कहा गया है कि आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया तथा वह एक नये सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं .. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक नये सामान्य पासपोर्ट के लिए इस अदालत से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं।’’

नेशनल हेराल्ड मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ स्वामी की एक निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन पर धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है।

एक अदालत ने 9 दिसंबर, 2015 को उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि आरोपी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इस बात की कोई आशंका नहीं है कि वे भाग जायेंगे। स्वामी ने उन पर अब बंद हो चुके अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व हासिल करने में धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। Rahul Gandhi

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