Car Scrap Policy : अगर आप भी पुरानी गाड़ी को बेचने का प्लान कर रहे है और नई लेना चाहते है, तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जिसमें अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देता है तो उसे राज्य सरकार की तरफ से नई गाड़ी पर छूट दी जाएगी। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों से पुरानी और अनफिट गाड़ियों की स्क्रैपिंग को अनिवार्य बनाने की बात कही है
Car Scrap Policy
इसके बाद बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल सहित 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने मोटर व्हीकल या रोड टैक्स में छूट की घोषणा की।
किस वाहन को कितनी छूट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित सरकारों ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बदले नई कार खरीदने वालों के लिए 25 फीसदी तक और कमर्शियल व्हीकल वालों के लिए 15 फीसदी छूट का ऐलान किया है। खबर की मानें तो अब तक, लगभग 70,000 पुराने वाहनों को अपने आप खत्म कर दिया गया है। हालांकि उनमें से एक बड़ा हिस्सा केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों का है। दिल्ली एकमात्र राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है जहां 10 और 15 साल से अधिक पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ीयां ऑटोमैटिकली अनरजिस्टर्ड हो जाती हैं और उन्हें स्क्रैप करना ही पड़ता है।
किन राज्यों में कितनी और कैसी छूट
एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 में से 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पुराने वाहनों को हटाने के बाद कमर्शियल या ट्रांस्पोर्ट व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के दौरान 15 फीसदी रोड टैक्स में छूट देने की बात कही है। प्राइवेट व्हीकल के मामले में 12 राज्य रोड टैक्स पर 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। हरियाणा 10 फीसदी रियायत या स्क्रैप वैल्यू के 50 फीसदी से कम का ऑफर कर रहा है। वहीं उत्तराखंड 25 फीसदी या 50,000 रुपए जो भी कम हो की छूट दे रहा है। इसके अलावा कर्नाटक भी नए व्हीकल की कीमत के रोड टैक्स में फिक्स्ड छूट ऑफर कर रहा है। उदाहरण के लिए, 20 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कार के लिए 50,000 रुपए की छूट दी जाएगी।
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