Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो किसी लाइफ लाइन से कम नहीं है। लेकिन आए दिन होने वाली घटनाएं लोगों को मेट्रो में यात्रा करने से डराने लगी हैं। इस साल की शुरूआत में दिल्ली मेट्रो से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। जहां एक महिला की साड़ी गेट में फंसने के कारण मौत हो गई। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की है।
नियमों के उल्लंघन पर मिलेगी सजा (Delhi Metro)
दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सख्त नियम बनाए हैं। अगर कोई यात्री मेट्रो के गेट बंद होने से रोकता है, तो यह डीएमआरसी के नियमों का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए उसे 4 साल तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह सजा दोनों हो सकती है।
डीएमआरसी के नियमों का उल्लंघन
– मेट्रो के गेट बंद होने से रोकना
– सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए नियम तोड़ना
सजा का प्रावधान
– 4 साल तक की जेल
– 10,000 रुपये तक का जुर्माना
– दोनों सजाएं हो सकती हैं
रील बनाना पड़ेगा महंगा
दिल्ली मेट्रो में सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए नियम तोड़ने की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग मेट्रो के गेट को रोककर वीडियो बनाते हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। डीएमआरसी के नियमों के मुताबिक, ऐसा करना अपराध माना जाता है और इसके लिए दिल्ली मेट्रो के रेलवे एक्ट, 2002 की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। डीएमआरसी के मेट्रो रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटिनेस एक्ट 2002 की धारा 67 के तहत यह अपराध माना जाता है। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए मेट्रो का गेट रोकने के कई मामले सामने आए हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।
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