Delhi Air Pollution : देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा व ग्रेटर नोएडा समेत पूरा एनसीआर इस समय भयंकर वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है। तमाम तरह की बंदिशें लगाए जाने के बाद हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हाल यह है कि मास्क लगाए जाने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अब ओला और उबर कैब पर प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी की है।
Delhi Air Pollution
आपको बता दें कि ग्रैप सिस्टम लागू किए जाने के बाद भी वायु प्रदूषण निरंतर भयंकर स्थिति में है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हालात भी कुछ दिल्ली की तरह ही है। यूपी के इन दोनों आधुनिक शहरी वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। गुरुवार की सुबह नोएडा में वायु सूचकांक 478 बना रहा, खतरनाक स्टेज पर है।
ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में चलने वाली ऐप-आधारित टैक्सियों ओला, उबर कैब पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के विस्तारित आदेश वाली कॉपी का अध्ययन करने के बाद तय होगा कि ऐप आधारित टैक्यिों पर बैन इस सप्ताह से लागू होगा या फिर ऑड-ईवन फॉर्मूले के कार्यान्वयन के दौरान लागू होगा।
क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह शहर की सड़कों पर केवल स्थानीय रूप से रजिस्टर्ड टैक्सियों को चलने की अनुमति देने पर विचार करे। आदेश में कहा गया है कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड टैक्सियां सड़कों पर धड़ल्ले से चल रही हैं, भले ही उनमें सिर्फ एक यात्री सवार हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐप-आधारित टैक्सियां (कैब) हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में है। हम सड़कों पर देखते हैं तो इस तरह की कैब में कई बार सिर्फ एक यात्री ही दिखता है। हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई निगरानी का रास्ता है। साथ ही कहा कि सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड टैक्सियों को पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए चलने की अनुमति दी जाए।
नारंगी स्टिकर वाली डीजल कारों पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत टैक्सियों को दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दिल्ली के बाहर से ऐप-आधारित कैब को शहर में एंट्री करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नारंगी स्टिकर वाली डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
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