नोएडा। यदि आप भी शराब पीने के शौकीन हैं तो यह चाबर आपके काम आ सकती है। दरअसल, शराब को लेकर एक नया सरकारी नियम आया है। इस नियम के बनने से शराब के कुछ शौकीन तो खुश हुए हैं, किंतु बेचारे कुछ मायूस भी हो गए हैं।
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क्या है शरा पर नया नियम
दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने मेट्रो में शराब लाने और ले जाने का एक नियम घोषित किया है। नियम यह बनाया गया है कि मेट्रो रेल में दो बोतल सीलबंद शराब लेकर जा सकते हैं। इस नियम से शराब के वे शौकीन खुश हो गए, जो अब तक मेट्रो ट्रेन में शराब लेकर नहीं चल सकते थे। यह नियम बनते ही नोएडा में आबकारी विभाग के कान भी खड़े हो गए। नोएडा के आबकारी विभाग ने फरमान सुना दिया कि यूपी की सीमा के भीतर मेट्रो ट्रेन में चलने वाला यात्री केवल एक बोतल सीलबंद शराब लेकर ही यात्रा कर सकता है। अब बेचारे नोएडा के शराब के शौकीन मायूस होकर कह रहे हैं कि यह तो उनके साथ भेदभाव है।
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क्या कहते हैं अधिकारी
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि शुरुआत में मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। बाहर से लाई गई सीलबंद शराब की बोतलों के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यूपी में उत्पाद शुल्क नियमों के बारे में लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। इससे पहले कई मौकों पर, सड़क के रास्ते दिल्ली से नोएडा में सीलबंद शराब की बोतलें लाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार से दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी जाएगी।
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