Friday, 22 November 2024

अरविंद केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बुरे फंसे

Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कानून के…

अरविंद केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बुरे फंसे

Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कानून के जानकारों का दावा है कि अब किसी भी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर प्रोटक्शन नहीं मिल पाया है। सवाल पूछा जा रहा है कि ED अरविंद केजरीवाल को कब तक गिरफ्तार करगी?

अदालत में दिन भर चला मामला

बृहस्पतिवार को अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के हाईकोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने ईडी… द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है।
दरअसल, सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी. सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट की प्रोसीडिंग में सवाल उठा कि, समन सुनवाई योग्य है कि नहीं। इस पर ED ने कहा कि समन सुनवाई योग्य है या नही। इस बात पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, इसके लिए 22 अप्रैल की तारीख तय हुई है।

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वहीं, ED की ओर से कहा गया कि आप अंतरिम आदेश को पूर्व प्रमाण यानी प्रिसिडेंट की तरह नहीं ले सकते हैं। ASG  ने प्रोटेक्शन दिए जाने के लिए दिए गए आदेशों का हवाला देने पर कहा कि अंतरिम राहत के आदेश को नियम नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप समन के बाद समन भेज रहे हैं! आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा है? ईडी के वकील ASG एसवी राजू ने कहा कि उनको पता नहीं किसने कह दिया कि हम गिरफ्तार करने को उनको बुला रहे हैं। हमें तो पूछताछ करनी है ED ने कहा कि हमारे पास तो समन करने का अधिकार है. उनको हमारे समन पर आकर जांच में सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। ASG  राजू ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस याचिका पर भी मुख्य याचिका के साथ सुनवाई करने की दलील दी. राजू ने ईडी की ओर से कहा कि केजरीवाल पिछले आदेशों का हवाला देकर गारंटी चाहते हैं। हम ऐसे सैकड़ों आदेश कोर्ट के सामने रख सकते हैं जिनमें याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी।ED ने कहा कि, अरविंद केजरीवाल ये याचिका व्यक्तिगत आधार पर दाखिल की हैं। पार्टी के आधार पर नहीं. आम आदमी पार्टी इस मामले में पक्ष ही नही है.

पुराने आदेशों का दिया हवाला

केजरीवाल की तरफ से पेश हुए उनके वकील सिंघवी ने कहा कि वे पहले भी कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। केजरीवाल की तरफ से सवाल किया गया कि क्या वह वरिष्ठ जजों की खंडपीठ के सामने अपील नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. उन्होंने कहा कि इस आश्वासन के बाद उन्हें भी पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है। सिंघवी ने कई अदालतों के पुराने आदेशों का हवाला दिया, जिनमें आरोपी या वांछित को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से अभय दान दिया गया है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जब तक ईडी उनकी याचिका पर जवाब दाखिल ना कर दे, तब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। इस दौरान एएसजी राजू ने कहा कि इन मामलों को मिसाल के तौर पर कैसे गिनाया जा सकता है?

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