दिल्लीवालों सावधान! पुरानी गाड़ियों पर सरकार का बड़ा फरमान
दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए EOL वाहनों पर कड़ा कदम उठाया है। 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बिना किसी नोटिस के जब्त कर स्क्रैप की जाएंगी।

दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। 14 फरवरी को दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां (EOL-End of Life) बिना किसी नोटिस के जब्त कर स्क्रैप की जाएंगी। राजधानी में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए यह कदम महत्वपूर्ण और गंभीर है।
कौन से वाहन हैं प्रभावित?
डीजल वाहन: 10 साल से अधिक पुराने
पेट्रोल वाहन: 15 साल से अधिक पुराने
इन वाहनों को EOL यानी End of Life श्रेणी में रखा गया है।
BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियां भी इस नियम के तहत आती हैं।
नोटिस में क्या कहा गया?
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस में स्पष्ट किया कि राजधानी की सड़कों पर खड़ी या चल रही कोई भी पुरानी गाड़ी बिना पूर्व नोटिस के जब्त कर स्क्रैप की जाएगी। वाहन मालिकों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने की सलाह दी गई है। NOC लेकर वाहन NCR से बाहर ले जाने पर स्क्रैपिंग से बचा जा सकता है।
पुरानी गाड़ियों को हटाने की मुहिम
दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही EOL वाहनों को हटाने की अभियान शुरू करेगा। इसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान पुराने वाहन मालिकों को समय रहते अपनी गाड़ियों का NOC लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
वाहन मालिकों के लिए सुझाव
अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो तुरंत अपनी गाड़ी की स्थिति जांचें।
वाहन को NCR से बाहर ले जाने से पहले NOC प्राप्त करें। बिना NOC और वैकल्पिक कदम के वाहन स्क्रैप हो सकता है। स्क्रैपिंग से बचने के लिए स्थानीय परिवहन कार्यालय या RTO से संपर्क करें। दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी की हवा को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। पुराने वाहन मालिकों को समय रहते कार्रवाई करनी होगी ताकि वाहन जब्त या स्क्रैप होने से बच सके।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। 14 फरवरी को दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां (EOL-End of Life) बिना किसी नोटिस के जब्त कर स्क्रैप की जाएंगी। राजधानी में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए यह कदम महत्वपूर्ण और गंभीर है।
कौन से वाहन हैं प्रभावित?
डीजल वाहन: 10 साल से अधिक पुराने
पेट्रोल वाहन: 15 साल से अधिक पुराने
इन वाहनों को EOL यानी End of Life श्रेणी में रखा गया है।
BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियां भी इस नियम के तहत आती हैं।
नोटिस में क्या कहा गया?
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस में स्पष्ट किया कि राजधानी की सड़कों पर खड़ी या चल रही कोई भी पुरानी गाड़ी बिना पूर्व नोटिस के जब्त कर स्क्रैप की जाएगी। वाहन मालिकों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने की सलाह दी गई है। NOC लेकर वाहन NCR से बाहर ले जाने पर स्क्रैपिंग से बचा जा सकता है।
पुरानी गाड़ियों को हटाने की मुहिम
दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही EOL वाहनों को हटाने की अभियान शुरू करेगा। इसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान पुराने वाहन मालिकों को समय रहते अपनी गाड़ियों का NOC लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
वाहन मालिकों के लिए सुझाव
अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो तुरंत अपनी गाड़ी की स्थिति जांचें।
वाहन को NCR से बाहर ले जाने से पहले NOC प्राप्त करें। बिना NOC और वैकल्पिक कदम के वाहन स्क्रैप हो सकता है। स्क्रैपिंग से बचने के लिए स्थानीय परिवहन कार्यालय या RTO से संपर्क करें। दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी की हवा को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। पुराने वाहन मालिकों को समय रहते कार्रवाई करनी होगी ताकि वाहन जब्त या स्क्रैप होने से बच सके।












