Tuesday, 26 November 2024

अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, और बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi News :  दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही…

अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, और बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi News :  दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत से झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

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बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सोमवार यानी 22 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश होना होगा। सुनवाई के बाद अदालत ने आठ दिन के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब उन्हें 23 अप्रैल तक जेल में रहना होगा। इस बारें में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के बारें में कहा है कि सुनवाई तक सह आरोपी को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा।

केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत

आपकी जानाकरी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) याचिका पर सुनवाई करते ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने  जांच एजेंसी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और ईडी के जवाब के बाद 27 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने अपना प्रतिउत्तर देना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी।

HC के बाद किया SC का रुख

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ईडी की रिमांड को असंवैधानिक बताया है।

क्या है आरोप

दऱअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जांच एजेंसियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार किया है। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ईडी भी एंट्री हुई। इस बीच दिल्ली की AAP सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया था। Delhi News

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