Delhi News : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। यह निर्णय तब लिया गया जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
ग्रैप-3 के तहत लागू प्रमुख पाबंदियां
– निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध : सभी गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। Delhi News
– वाहनों पर प्रतिबंध :
– BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चालित फोर-व्हीलर वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है।
– आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। Delhi News
– शैक्षणिक संस्थान :
पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड (आॅनलाइन या आॅफलाइन) में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। Delhi News
अन्य प्रतिबंध :
– होटल और रेस्तरां में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर रोक।
– डीजल जनरेटर सेट का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा।
इन पाबंदियों का उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इन निर्देर्शों का पालन करें और प्रदूषण कम करने में सहयोग दें। Delhi News
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