Monday, 5 May 2025

Delhi news: दिल्ली में यूपी जैसे लाउडस्पीकर नियम, बिना अनुमति जुर्माना

Delhi news : दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नए निर्देश जारी किए…

Delhi news: दिल्ली में यूपी जैसे लाउडस्पीकर नियम, बिना अनुमति जुर्माना

Delhi news : दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब बिना अनुमति कोई भी लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं लगाया जा सकेगा। यह कदम ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

धार्मिक स्थलों पर भी डेसिबल सीमा तय

किसी भी धार्मिक स्थल पर तय मानकों से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। धार्मिक आयोजनों के लिए भी पुलिस से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। Delhi news :

टेंट हाउस से स्पीकर लेने पर भी परमिशन जरूरी

अब टेंट हाउस से लाउडस्पीकर, जनरेटर या कोई भी ध्वनि उपकरण लेने के लिए भी पुलिस की लिखित अनुमति लेनी होगी। पुलिस ने टेंट और साउंड सर्विस प्रोवाइडर्स को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना अनुमति उपकरण देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। Delhi news :

सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि की सीमा

दिल्ली पुलिस ने ध्वनि सीमा को लेकर क्षेत्र अनुसार नियम तय किए हैं:

  • औद्योगिक क्षेत्र
    • सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक: अधिकतम 75 dB
    • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक: अधिकतम 70 dB
  • आवासीय क्षेत्र
    • सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक: 55 dB
    • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक: 45 dB
  • साइलेंस जोन (जैसे अस्पताल, स्कूल आदि)
    • सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक: 50 dB
    • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक: 40 dB
  • सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत ध्वनि प्रणाली
    • अधिकतम सीमा से केवल 5 dB अधिक की अनुमति

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया है:

  • बिना अनुमति लाउडस्पीकर प्रयोग: ₹10,000 जुर्माना + उपकरण जब्त
  • डीजी सेट्स पर जुर्माना:
    • 1000 KVA से अधिक: ₹1,00,000
    • 62.5–1000 KVA: ₹25,000
    • 62.5 KVA तक: ₹10,000
  • निर्माण उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण: ₹50,000 जुर्माना + जब्ती/सीलिंग
  • पेट्रोलियम या पटाखों का गलत समय पर प्रयोग: कार्रवाई संभव
  • धार्मिक, शादी या रैली में उल्लंघन:
    • रिहायशी क्षेत्र में: ₹10,000
    • साइलेंस जोन में: ₹20,000

क्या अब दिल्ली में यूपी जैसा नियम लागू होगा?

दिल्ली पुलिस के इन नए निर्देशों को उत्तर प्रदेश के सख्त लाउडस्पीकर नियमों जैसा बताया जा रहा है। अब दिल्ली में भी बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाना कानूनी अपराध होगा और इस पर सीधी कार्रवाई होगी। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला डीसीपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। Delhi news :

नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन की फूड शॉप पर खुलेआम नियमों की अनदेखी !

ग्रेटर नोएडा – नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें।

देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें  फेसबुक  पर लाइक करें या  ट्विटर  पर फॉलो करें।

Related Post