Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हर दिन तीन हजार टन कूड़ा नष्ट नहीं हो पाता, जो कि बेहद शर्मनाक स्थिति है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और यह स्थिति कब तक सुधरेगी।
दिल्ली में हर दिन बढ़ता कूड़ा
दिल्ली में हर दिन करीब 11 हजार टन कूड़ा इकट्ठा होता है, जिसमें से 8 हजार टन कूड़ा नष्ट किया जाता है, जबकि तीन हजार टन कूड़ा हर दिन नष्ट करने से रह जाता है। कोर्ट ने इस बढ़ती समस्या पर चिंता जताई और कहा कि इस पर तत्काल ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।
आग जलाने पर आपत्ति
कोर्ट ने गाजीपुर और भलसवा जैसी जगहों पर कूड़े को नष्ट करने के लिए आग जलाने पर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने इसे खतरनाक और शर्मनाक बताया और कहा कि राजधानी में इस तरह की स्थिति होना गंभीर चिंता का विषय है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की स्थिति पर सवाल
कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के लागू न होने पर भी नाराजगी जताई। न्यायाधीशों ने कहा कि प्रशासन कूड़े को नष्ट करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढ पा रहा है। साथ ही, अवैध तरीके से कूड़ा डंप करने की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई।
कूड़ा प्रबंधन पर एफिडेविट की मांग
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से गाजीपुर और भलसवा में 3,800 टन कूड़े को लेकर 15 जनवरी 2025 तक एफिडेविट देने को कहा। इसमें इन जगहों पर आग को रोकने और पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए किए गए उपायों की रूपरेखा दी जाएगी।
सरकार से लंबी योजना की मांग
जस्टिस अभय ओका ने दिल्ली चीफ सेक्रेटरी से कहा कि सरकार के पास 2027 और 2028 तक कूड़े को नष्ट करने के लिए क्या वैध उपाय हैं, इसकी योजना दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कूड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
एमसीडी ने उठाए कदम
एमसीडी की ओर से एडवोकेट मेनकी गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि कूड़े को नष्ट करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि, जस्टिस अभय ओका इस पर संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि अगर गंभीरता से काम हो रहा है तो दिल्ली सरकार और एमसीडी को कुछ समय के लिए कंस्ट्रक्शन रोक देना चाहिए, ताकि कूड़े की समस्या का समाधान हो सके।
अनुपालन न करने पर नाराजगी
सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने दिल्ली चीफ सेक्रेटरी पर भड़कते हुए कहा कि वह कोर्ट के आदेश की कोई परवाह नहीं करते हैं और न ही आदेश का अनुपालन दाखिल करने की जहमत उठाते हैं। Supreme Court
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