Friday, 2 May 2025

अब 2707 एजेंट बिल्डर प्रोजक्ट नहीं बेच सकेंगे, जानें कौन हैं वे

Greater Noida News : उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 2707 एजेंटों को पंजीकृत सूची से बाहर कर…

अब 2707 एजेंट बिल्डर प्रोजक्ट नहीं बेच सकेंगे, जानें कौन हैं वे

Greater Noida News : उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 2707 एजेंटों को पंजीकृत सूची से बाहर कर दिया है। बाहर किए गए एजेंट बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं बेच सकेंगे। इनमें एनसीआर के 1867 और एनसीआर के बाहर के 840 एजेंट शामिल हैं। इसके साथ ही यूपी रेरा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इनमें से किसी एजेंट ने बिल्डर प्रोजेक्ट को बेचा तो कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बिल्डरों को भी चेतावनी जारी की गई है।

बिना प्रमाण पत्र के नवीनीकरण पर भी रोक

यूपी रेरा में 6715 एजेंट पंजीकृत थे। इनमें एनसीआर के 4448 और एनसीआर के बाहर के 2267 एजेंट शामिल हैं। यूपी रेरा ने पिछले वर्ष सभी एजेंट के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी कर दिया था। प्रशिक्षण के बाद सभी को यूपी रेरा का प्रमाण पत्र हासिल करना था। उसके आधार पर ही उनका पंजीकरण किया जाना था। मामले में बिना प्रमाण पत्र के नवीनीकरण पर भी रोक लगा दी गई थी।

2707 एजेंटों का पंजीकरण समाप्त

इनमें से प्रदेश के 2707 एजेंटों का पंजीकरण समाप्त हो गया है। यह सभी नवीनीकरण भी नहीं करा रहे हैं। जिस पर यूपी रेरा ने शनिवार को इन 2707 एजेंटों को पंजीकृत सूची से बाहर कर दिया गया। साथ ही किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट को बेचने पर रोक लगा दिया गया। यूपी रेरा के अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्टों के एजेंट पेज से भी इनका नाम हटा दिया गया। है। प्रदेश का कोई भी बिल्डर इन एजेंट के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट को बिकवा नहीं सकता है। साथ ही एजेंट भी काम नहीं कर सकते है। अगर कहीं पर ऐसा मामला मिला तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अब तक 416 ने लिया प्रशिक्षण

यूपी रेरा ने दिसंबर माह से टीका प्रकिया है। लखन में पांच और बुद्ध एक पूरा हो प्रशिक्षण शुरू होगा।अफसरी ने 416 एजेंटों को प्रजा चुका है। इनमें एनसीआर के 179 और नए के 237 एजेंट शामिल हैं। इन 416 में से 240 एजेंट पुराने हैं। संंजय भूसरेड्डीय, चेयरमैन, यूपी रेरा ने बताया कि प्रदेश के 2707 एजेंटों का पंजीकरण समाप्त हो चुका है। ऐसे एजेंट किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट या प्लॉट नहीं बेच सकते हैं। उनको प्रशिक्षण लेकर अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रशिक्षण में एजेंटों को काम करने का तरीका सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र से ही एजेंटों का यूपी रेरा में पंजीकरण होगा। बिना प्रमाण पत्र के नवीनीकरण भी नहीं होगा। Greater Noida News

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