National News : 19,744 करोड़ रुपये के हरित हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी

Capture6 1
National News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar05 Jan 2023 12:12 AM
bookmark
National News : नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को 19,744 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। इस पहल का मकसद देश को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है।

National News

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिये शुरुआती खर्च 19,744 करोड़ रुपये है। इसमें हरित हाइड्रोजन की तरफ बदलाव को रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट) कार्यक्रम के लिये 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिये 1,466 करोड़ रुपये, अनुसंधान एवं विकास के लिये 400 करोड़ रुपये तथा मिशन से जुड़े अन्य कार्यों के लिये 388 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशानिर्देश तैयार करेगा। मिशन के तहत 2030 तक देश में लगभग 1,25,000 मेगावॉट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम-से-कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 2030 तक छह लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। साथ ही इससे जीवाश्म ईंधन (कच्चा तेल, कोयला आदि) के आयात में एक लाख करोड़ रुपये तक की कमी आने का अनुमान है। इसके अलावा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पांच करोड़ टन की कमी आएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, मिशन से कई लाभ होंगे। इसमें हरित हाइड्रोजन और इससे संबद्ध उत्पादों के लिये निर्यात अवसरों का सृजन, उद्योगों, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी, आयातित जीवाश्म ईंधन में कमी, देश में विनिर्माण क्षमता का विकास, रोजगार के अवसर सृजित होना और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। मिशन हरित हाइड्रोजन की मांग तैयार करने के साथ उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। हरित हाइड्रोजन की तरफ बदलाव कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत इलेक्ट्रोलाइजर का घरेलू स्तर पर विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिये दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन उपाय किये गये हैं। इलेक्ट्रालाइजर का उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में किया जाता है। ठाकुर ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन और समन्वय के लिये जिम्मेदार होगा।

UP NEWS : खुशी दुबे को जमानत मिलना न्याय की जीत: प्रियंका गांधी

अगली खबर पढ़ें

MP News : बलात्कार मामला: सरकार पर ठोका 10 हजार करोड़ का दावा

Image 57 1 780x470 1
MP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar04 Jan 2023 11:35 PM
bookmark
MP News : रतलाम (मप्र)। सामूहिक बलात्कार के आरोपों से दो साल जेल में रहने के बाद बरी होने वाले मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के एक व्यक्ति ने राज्य सरकार पर 10,006 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे का दावा ठोका है ।

MP News

कांतू उर्फ कांतिलाल भील (30) ने जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम में यह क्षतिपूर्ति का दावा 19 दिसंबर को राज्य सरकार के साथ-साथ पुलिस के जांच अधिकारी व सहयोगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पेश किया है और इसकी सुनवाई 10 जनवरी को होगी। एक महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में कांतू को 23 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और न्यायालय ने सुनवाई के बाद 20 अक्टूबर 2022 को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया। उसने दावे में कहा है कि झूठे मामले में जेल जाने से उसे मानसिक पीड़ा एवं अन्य परेशानियां हुई हैं और उसका परिवार भूखमरी की स्थिति में पहुंच गया, इसलिए 10,006.02 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया गया है। कांतू के वकील विजय सिंह यादव ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि रतलाम जिले के ग्राम घोडाखेड़ा निवासी कांतू उर्फ कांतिलाल भील और भेरू उर्फ भेरूसिंह निवासी मनासा के खिलाफ एक महिला ने 20 जुलाई 2018 को बाजना थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक 18 जनवरी 2018 को कांतू उसे मोटरसाइकिल से उसके भाई के घर पहुंचाने का कहकर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे भेरू के सुपुर्द कर दिया, जो उसे इंदौर ले गया और छह माह तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। यादव ने बताया, पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर कांतू व भेरू के खिलाफ भादंसं की धारा 376 डी, 346 व 120 में मामला दर्ज कर कांतू को 23 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद 20 अक्टूबर 2022 को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर कांतू और भेरू दोनों को दोषमुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से बरी होने के बाद कांतू विधिक शिक्षा, सहायता, निशुल्क कानूनी परामर्श और गरीबों के लिए निशुल्क सेवा देने वाले जय कुलदेवी फाउंडेशन के प्रतिनिधि वकील विजय सिंह यादव से मिला और इसके बाद क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया। यादव ने बताया, दावे में कहा गया है कि कांतू को झूठे केस में फंसाए जाने पर वह तीन वर्ष तक फरार रहा तथा करीब दो वर्ष जेल में रहा। बेगुनाह होने के बाद भी करीब दो वर्ष जेल में रहना पडा, जबकि वह विवाहित होकर परिवार वाला है। उन्होंने कहा, दावे में कहा गया है कि उसके परिवार में बुजुर्ग मां, पत्नी और 3 बच्चे है। इनके लालन-पालन और शिक्षा की जिम्मेदारी उस पर थी। उसके जेल जाने से परिवार भुखमरी की स्थिति में पहुंच गया। इसके अलावा, उसे मानसिक पीड़ा भी हुई है। इसलिए 10,006.02 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया गया है। महिलाएं अपने अधिकारों का दुरूपयोग नहीं करे, इसलिए भी क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया गया है।

National News : पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार देने संबंधी विधेयक मंजूर

अगली खबर पढ़ें

National News : पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार देने संबंधी विधेयक मंजूर

Capture5 1
National News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 01:28 AM
bookmark
National News : नई दिल्ली। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 का उल्लंघन करके प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार देने वाले गुजरात के एक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

National News

गुजरात विधानसभा ने दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2021 पिछले वर्ष मार्च में पारित किया था। विधेयक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान करता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। विधेयक के कथन और उद्देश्यों के अनुसार, गुजरात सरकार, पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कार्य से दूर रहने या विभिन्न अवसरों पर सार्वजनिक शांति भंग होने या दंगा रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिया जा सकता है।

Weather News : उत्तर—पश्चिम भारत में तीन दिन और जारी रहेगा तेज शीत लहर

Tusyana land Scam : कल हो जाएगा साफ, एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी को बेल या लम्बी जेल