Most Wanted : यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को उसकी अनुचित और अभद्र टिप्पणी को लेकर उसकी गिरफ्तारी के फरमान जारी तो हुए लेकिन वो अभी भी फरार चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर उसको इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अतिथि भूमिका के दौरान उनकी अनुचित टिप्पणियों को लेकर देशभर में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही साथ कोर्ट ने कंटेंट को लेकर चेतावनी भी दी है।
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
इंडियाज गॉट टैलेंट शो के दौरान अनुचित टिप्पड़ियों के बाद चारों से घिरे यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आज मंगलवार को यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से दायर याचिका करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने उन्हें कंटेंट को लेकर जमकर फटकार लगाई है। हालांकि कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे जांच में शामिल हों, साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि वे जांच में सहयोग करें। इसके अलावा संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी।
एफआईआर क्यों क्लब किया जाए
इस समय अपनी अभद्र टिप्पणियों के कारण सुर्खी बने रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, उनकी जान को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, यह गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास भारी संपत्ति है। दो अलग एफआईआर का आप बचाव कर सकते हैं, हम एफआईआर क्यों क्लब करें। जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। अगर आपको खतरा है, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और आप शिकायत करें। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्लब करने से मना कर दिया।
ऐसे शब्दों को कौन सा व्यक्ति पसंद करेगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए रणवीर इलाहाबादिया से कहा, आप किसी भी तरह के शब्द बोल सकते हैं और पूरे समाज को हल्के में ले सकते हैं। आप हमें बताएं कि दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसे शब्दों को पसंद करेगा। यदि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करके सस्ती लोकप्रियता पा सकते हैं, तो धमकी देने वाला यह व्यक्ति भी प्रचार चाहता है। जो शब्द आपने चुने हैं, उससे मां-बाप, बहनें शमिंर्दा होंगी। पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगा। विकृत मन है आपका और आपके साथियों ने जिस विकृतता का प्रदर्शन किया है। हमारे यहां न्यायिक व्यवस्था है, जो कानून के शासन से बंधी है। अगर धमकियां हैं तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कोर्ट क्या करेगा।
यह अश्लीलता की पराकाष्ठा है
जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता इलाहाबादिया के वकील से पूछा, क्या आप इस तरह के गंदे बयानों का बचाव कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि अश्लीलता के मापदंड क्या हैं? यह अश्लीलता की पराकाष्ठा है कि आपने लोगों के परिवार और समाज की परवाह न करते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। क्या आपको इस तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है। रही बात एफआईआर की तो दोनों की सामग्री अलग-अलग है। जब दिमाग में गंदगी होती है तभी ऐसी चींजें बोली जाती हैं। खुद को इतना लोकप्रिय समझ लिया कि पूरे समाज को हल्के में लेते हुए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है।
सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते
सुरक्षा के मुद््दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को छूट है कि महाराष्ट्र और असम पुलिस से वह धमकी मिलने पर जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकता है। जयपुर में भी एफआईआर है, उस पर भी समान आदेश रहेगा। रणवीर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। वह आगे शो नहीं करेंगे, वकील चंद्रचूड़ ने कहा कि शो उनका नहीं है, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम जानते हैं। इससे पहले असम में यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं, मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
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