Alt News : फैक्ट चेकर वेबसाइट के को-फाउन्डर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत
भारत
RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 02:49 PM
New Delhi : नई दिल्ली। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को उसके खिलाफ 5 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को पांच मामलों में संरक्षण दिया है और यूपी पुलिस को राज्य में 5 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। यूपी सरकार अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से न रोके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है। जिस क्षण उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया। यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा है।
इससे पहले, 6 एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर एक फैक्ट चेकर हैं। उन्हें 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पहले सीतापुर एफआईआर से निपटा था। इस पर वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अब पूरे यूपी में 6 एफआईआर हो गई हैं, इनमें से कुछ 2021 से पुराने हैं। कुछ में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए। जैसे ही एक मामले में संरक्षण मिला, दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। आज हाथरस में 14 दिन का पुलिस रिमांड मांगा जा रहा है।