RBI imposed penalties on these five banks: बैंक में हर किसी का खाता होता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बैंक में खाता खोलने से पहले बैंक की पूरी जानकारी कर लें। भारत के बैंकों का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक यानि RBI के हाथों में है। RBI ने हाल ही में पांच बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। इससे पहले RBI पेटीएम नामक चर्चित बैंक का लाइसेंस भी रदद कर चुका है। ऐसे में हर किसी को बैंक के प्रति सावधान रहने की जरूरत है।
पांच बैंकों पर चला RBI का डंडा
हाल ही में RBI ने देश के अलग-अलग पांच बैंकों के विरूद्ध कड़ा एक्शन लिया है। ये बैंक हैं
द मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (The Mandi Urban Co-operative Bank),
द राजपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (The Rajapalayam Co-operative Urban Bank),
एक्सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक (Excellent Co-operative Bank),
स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Standard Urban Co-operative Bank) और
द हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (The Howrah District Central Co-operative Bank)
केंद्रीय बैंक ने द मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 लाख रुपए, द हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक और एक्सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक पर 1-1 लाख रुपए, द राजपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 75,000 रुपए और स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है.
मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए लगाया गया. आरबीआई ने एक्सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में डिपॉजिटर एजुकेशन और जागरूकता फंड में पात्र राशि को ट्रांसफर नहीं करने का आरोप बरकरार रखा और मौद्रिक जुर्माना लगाया है.
हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक ग्राहक खातों के केवाईसी को समय-समय पर अपडेट करने में विफल रहा था और अकाउंट के रिस्क कैटेगरी का एक सिस्टम स्थापित करने में विफल रहा था.
सावधान रहें
बैंक में खाता खोलने से पहले खूब जांच परख कर लेनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में बहुत सारे सरकारी बैंक हैं। जहां तक संभव हो सरकारी बैंक में ही अपना खाता खोलें। कहीं ऐसा ना हो कि बिना जांच पड़ताल किसी भी बैंक में खाता खोलकर आप बुरी तरह से फंस जाएं। आपका बैंक डूब जाएगा तो आपका उसमें जमा धन भी डूब ही जाएगा। तो रहें सावधान और होशियारी से खोलें बैंक में अपना खाता।
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