Friday, 18 October 2024

Defamation Case : हाईकोर्ट से राहुल को नहीं मिली राहत, अंतिम आदेश ग्रीष्मावकाश के बाद

Defamation Case : अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ कांग्रेस…

Defamation Case : हाईकोर्ट से राहुल को नहीं मिली राहत, अंतिम आदेश ग्रीष्मावकाश के बाद

Defamation Case : अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ग्रीष्मावकाश के बाद अंतिम आदेश सुनाएगा।

Defamation Case

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद ‘तत्कालिकता’ का हवाला देते हुए अदालत से अंतरिम या अंतिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने, हालांकि, कहा कि इस चरण में अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

न्यायमूर्ति प्रच्छक ने कहा कि वह रिकॉर्ड और कार्यवाही की अधिकृत रपट पढ़ने के बाद ही अंतिम आदेश सुनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीष्मावकाश के बाद फैसला सुनाने की बात कही। गुजरात उच्च न्यायालय में आठ मई से तीन जून तक ग्रीष्मावकाश है।

सूरत की अदालत ने सुनाई थी 2 साल की सजा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गुजरात के विधायक एवं मामले के मूल शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश अधिवक्ता निरुपम नानावती ने गांधी को अंतरिम राहत प्रदान करने के सिंघवी के अनुरोध का पुरजोर विरोध किया।

इस मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था। वह केरल की वायनाड संसदीय सीट से 2019 में निर्वाचित हुए थे।

सत्र अदालत ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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