EPFO - इमरजेंसी में अपने PF अकाउंट से कैसे निकाले ऑनलाइन पैसे ?
भारत
RP Raghuvanshi
28 Nov 2025 08:56 PM
EPFO: ईपीएफओ विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना, 15 नवंबर 1941 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ हुई थी। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1942 द्वारा बदला गया। कर्मचारी भविष्य निधि बिल को संसद में वर्ष 1952 के बिल संख्या 15 के रूप में लाया गया, ताकि कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि के स्थापना के प्रावधान हो सके। इसे अब कर्मचारी भविष्य निधि एवम प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनी योजनाओं का प्रशासन एक त्रिपक्षीय बोर्ड केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार, नियोक्ता तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल है, द्वारा किया जाता है।
ईपीएफओ (EPFO) से कैसे निकालें पैसा -
पहले इपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की प्रक्रिया काफी लंबी होती थी। पैसा निकालने के लिए पहले फॉर्म को भरकर ईपीएफ कार्यालय में जमा करना होता था। फिर खाते में पैसा जमा होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया के बाद पैसा निकल पाता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान कर दिया। क्योंकि ईपीएफओ ने अब क्लेम प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी मदद से ऑनलाइन क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात पैसा सीधे बैंक खाते में जमा हो जाता है।
इपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए फॉलो करें ये स्टेप -
1. सर्वप्रथम EPFO की आधिकारिक वेबसाइट http://epfindia.gov.in के होम पेज पर जाए।
2. वेबसाइट के होम पेज पर जाकर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने एक पोर्टल खुल कर आएगा। जहां पर आप को यूएन और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
3. लॉगिन करने के बाद सर्विस सेक्शन पर क्लिक करें।
4. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस टैब पर जाकर क्लेम विकल्प सेलेक्ट करें।
5. अब आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर उसे वेरीफाई करना होगा।
6. बैंक अकाउंट नंबर के वेरीफाई होने के बाद, ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करें।
7. इसके बाद पीएफ एडवांस का चयन करते हुए पीएफ निकालने का कारण बताएं।
8. अब क्लेम फॉर्म को सबमिट कर दे।
इस तरह से ऑनलाइन क्लेम करने की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। पीएफ क्लेम फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के 15 से 20 दिनों के भीतर बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा।