Border dispute : दो राज्यों के बीच सीमा में बदलाव विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा: मेघालय




MP News : मध्य प्रदेश के रतलाम में गैंगरेप के एक झूठे मामले में दो साल जेल की सजा काटने के बाद एक शख्स ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस से 1006 करोड़ रुपये हर्जाना मांगा है। गैंगरेप मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद व्यक्ति ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर पुलिस और सरकार से 1006 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है। झूठे मामले में सजा काट चुके शख्स का कहना है कि पुलिस ने बिना जांच उसे झूठे मामले में फंसाया। जिस कारण उसे और उसके परिवार को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी।
दो साल जेल में रहने वाले शख्स का नाम कांतिलाल उर्फ कांतु है जोकि शादीशुदा है और वह अपने परिवार के साथ गांव घोडाखेड़ा में रहता है। पीड़ित के वकील ने बताया कि वह अन्य आरोपियों को जानता तक नहीं और ना कभी उनसे मिला। कोर्ट में यह बात साबित होने पर कोर्ट ने उसे दोषमुक्त करार दिया गया। अब जब पीड़ित के वकील ने इस मामले में रेप पीड़िता से जानकारी ली तो सामने आया कि महिला के पति ने उसके साथ मारपीट कर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
गैंगरेप के झूठे मामले में दो साल की सजा काट चुके कांतु का कहना है कि वह दो साल तक बिना दोष के जेल में सजा काटा। इससे उसका परिवार और उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। वह अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला था। उसके परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जब वह बरी हो गया है तो कोर्ट में याचिका दायर कर 1006 करोड़ रुपये बतौर हर्जाना मांगा है।
MP News : मध्य प्रदेश के रतलाम में गैंगरेप के एक झूठे मामले में दो साल जेल की सजा काटने के बाद एक शख्स ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस से 1006 करोड़ रुपये हर्जाना मांगा है। गैंगरेप मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद व्यक्ति ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर पुलिस और सरकार से 1006 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है। झूठे मामले में सजा काट चुके शख्स का कहना है कि पुलिस ने बिना जांच उसे झूठे मामले में फंसाया। जिस कारण उसे और उसके परिवार को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी।
दो साल जेल में रहने वाले शख्स का नाम कांतिलाल उर्फ कांतु है जोकि शादीशुदा है और वह अपने परिवार के साथ गांव घोडाखेड़ा में रहता है। पीड़ित के वकील ने बताया कि वह अन्य आरोपियों को जानता तक नहीं और ना कभी उनसे मिला। कोर्ट में यह बात साबित होने पर कोर्ट ने उसे दोषमुक्त करार दिया गया। अब जब पीड़ित के वकील ने इस मामले में रेप पीड़िता से जानकारी ली तो सामने आया कि महिला के पति ने उसके साथ मारपीट कर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
गैंगरेप के झूठे मामले में दो साल की सजा काट चुके कांतु का कहना है कि वह दो साल तक बिना दोष के जेल में सजा काटा। इससे उसका परिवार और उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। वह अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला था। उसके परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जब वह बरी हो गया है तो कोर्ट में याचिका दायर कर 1006 करोड़ रुपये बतौर हर्जाना मांगा है।
