Friday, 13 December 2024

Security lapse of PM Narendra Modi : सुप्रीम कोर्ट ने माना, पंजाब में हुई थी पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक

New Delhi : नई दिल्ली। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (Security lapse of PM…

Security lapse of PM Narendra Modi : सुप्रीम कोर्ट ने माना, पंजाब में हुई थी पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक

New Delhi : नई दिल्ली। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (Security lapse of PM Narendra Modi) हुई थी। मोदी की जनवरी में पंजाब यात्रा (Punjab Tour) के दौरान हुई सुरक्षा चूक के मामले की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme court) द्वारा नियुक्त समिति ने पाया है कि फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। इस रिपोर्ट (Report) के सार्वजनिक होने के बाद भाजपा (BJP) ने कांग्रेस (Congress) पर बड़ा हमला किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि कांग्रेस के इशारे में पीएम की सूरक्षा में चूक हुई। यह सुनियोजित मामला (Well Planned Case) था।

समिति ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि एक निगरानी समिति होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता एवं सुरक्षा पाठ्यक्रम तथा ब्लू बुक की समय समय पर समीक्षा करे। ब्लू बुक सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों का एक दस्तावेज होता है, जिसमें अति विशिष्ट लोगों (वीवीआईपी) की सुरक्षा को लेकर पालन किये जाने वाले नियमों का ब्यौरा होता है। ब्लू बुक में राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते अपनाई जाने वाली एक स्पष्ट और विस्तृत प्रक्रिया होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट को उचित कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजेगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने समिति की रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहा कि फिरोजपुर के एसएसपी अवनीत हंस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद और प्रधानमंत्री के मार्ग पर प्रवेश की सूचना दो घंटे पहले देने के बावजूद वह ऐसा करने में विफल रहे। पीठ ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध होने के बावजूद वह ऐसा करने में विफल रहे, जबकि उन्हें दो घंटे पहले सूचित किया गया था कि प्रधानमंत्री उस मार्ग से गुजरेंगे।

गौरतलब है कि पांच जनवरी को फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाई ओवर पर फंस गया था, जिसके बाद वह एक रैली समेत किसी भी कार्यक्रम में शिरकत किए बिना ही लौट आए थे। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए 12 जनवरी को शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की थी और कहा था कि सवालों को एकतरफा जांच पर नहीं छोड़ा जा सकता और न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा इसे देखे जाने की आवश्यकता है।

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